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इनकम टैक्स की टेंशन खत्म! भारत में ये 10 कमाई हैं पूरी तरह टैक्स-फ्री,देखें पूरी लिस्ट

Tax-Free Income & Investment Options in India: भारत में अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाना हर कोई चाहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इनकम टैक्स कानून में कुछ ऐसी आय भी हैं जिन पर आपको एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता?

इनकम टैक्स की टेंशन खत्म! भारत में ये 10 कमाई हैं पूरी तरह टैक्स-फ्री,देखें  पूरी लिस्ट
Tax-Free Income in India: इनकम टैक्स कानून में कुछ ऐसी खास आय (Income) हैं, जिन्हें सरकार ने पूरी तरह से टैक्स-फ्री रखा है. 
नई दिल्ली:

Tax-free Income Sources in India: भारत में हर नौकरीपेशा और कारोबारी अपनी मेहनत की कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाना चाहते हैं. बढ़ती महंगाई और बदलते टैक्स नियमों के बीच, टैक्स प्लानिंग आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है. अक्सर लोग निवेश के ऐसे विकल्प तलाशते हैं जहां रिटर्न तो अच्छा मिले, लेकिन उस पर टैक्स का बोझ कम हो.लेकिन खास बात यह है कि भारत के इनकम टैक्स कानून में कुछ ऐसी खास आय (Income) हैं, जिन्हें सरकार ने पूरी तरह से टैक्स-फ्री रखा है. 

इसका मतलब है कि इन सोर्सेस से होने वाली कमाई पर आपको सरकारी खजाने में एक रुपया भी टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ता. साल 2026 के ताजा नियमों के मुताबिक, यहां हम 10 प्रमुख इनकम सोर्स के बारे में बता रहे हैं जो कानूनी रूप से पूरी तरह टैक्स-फ्री (Tax-Free Income) हैं और आपकी नेट सेविंग्स को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं:

1. खेती से होने वाली आय (Agricultural Income)

भारत में खेती से होने वाली कमाई पर केंद्र सरकार कोई टैक्स नहीं लेती. चाहे आप फसल बेचकर कमाएं या अपनी खेती की जमीन किराए पर दें, यह पूरी तरह टैक्स-फ्री है.अगर आपकी अन्य आय जैसे सैलरी भी है, तो टैक्स स्लैब कैलकुलेशन के लिए इसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस हिस्से पर टैक्स जीरो ही रहता है.2.

2. ग्रेच्युटी (Gratuity)

लगातार 5 साल या उससे ज्यादा समय तक एक ही कंपनी में काम करने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम टैक्स-फ्री होती है.सरकारी कर्मचारी के लिए यह रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री है.नियमों के अनुसार,प्राइवेट कर्मचारी अब ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता. पहले यह सीमा ₹20 लाख थी.

3. प्रॉविडेंट फंड का पैसा (EPF और PPF)

रिटायरमेंट के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले EPF (Employees' Provident Fund) और PPF (Public Provident Fund) से मिलने वाला पैसा पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है.

  • PPF का ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों पर टैक्स नहीं लगता.
  • EPF में 5 साल की लगातार नौकरी के बाद निकाला गया पीएफ टैक्स-फ्री होता है. हालांकि, एक साल में ₹2.5 लाख से ज्यादा के योगदान पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स के दायरे में आता है.

4. करीबियों से मिलने वाले गिफ्ट (Gifts from Relatives)

शादी के मौके पर मिलने वाले तोहफे या अपने नजदीकी रिश्तेदारों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी से मिलने वाला कैश या प्रॉपर्टी पूरी तरह टैक्स-फ्री है. इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है.

5.  लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी (Life Insurance Maturity)

Section 10(10D) के तहत, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स-फ्री होती है. हालांकि, शर्त ये है कि सालाना प्रीमियम आपकी 'सम एश्योर्ड' (Sum Assured) राशि के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

6. स्कॉलरशिप और अवॉर्ड्स (Scholarship & Education Awards)

पढ़ाई के खर्च के लिए सरकार या किसी संस्थान से मिलने वाली स्कॉलरशिप पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है. इसके अलावा, सरकार द्वारा दिए जाने वाले नागरिक सम्मान जैसे पद्म पुरस्कार आदि के साथ मिलने वाली राशि पर भी टैक्स नहीं लगता.

7. पार्टनरशिप फर्म से मिला मुनाफा (Share of Profit from Partnership)

अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, तो फर्म के मुनाफे में आपका हिस्सा टैक्स-फ्री होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि फर्म अपने मुनाफे पर कॉर्पोरेट टैक्स पहले ही भर चुकी होती है.

8. HUF से मिलने वाली राशि (Income from HUF)

हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की आय में से परिवार के सदस्यों को मिलने वाला हिस्सा टैक्स-फ्री होता है क्योंकि उस आय पर HUF पहले ही टैक्स दे चुका होता है.

9. टैक्स-फ्री सरकारी बॉन्ड्स (Tax-Free Bonds)

सरकार समय-समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जैसे NHAI, REC जारी करती है. इन बॉन्ड्स से मिलने वाला सालाना ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है.

10. वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) की रकम

अगर आप रिटायरमेंट की उम्र से पहले वीआरएस (VRS) लेते हैं, तो मिलने वाली राशि में से ₹5 लाख तक की रकम टैक्स-फ्री होती है.

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