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मुकुल रोहतगी ने Adani Group के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को बताया निराधार

मुकुल रोहतगी ने बताया कि यह एक चार्जशीट की तरह है . इस चार्जशीट को देखने के बाद साफ है कि पहले आरोप में गौतम अदाणी को नहीं बल्कि कुछ अन्य व्यक्तियों को शामिल किया गया है.

मुकुल रोहतगी ने Adani Group के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों पर भ्रामक न्यूज रिपोर्टों का खंडन किया.

नई दिल्ली:

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और जाने-माने वकील मुकुल रोहतगी ने आज अदाणी समूह (Adani Group) के खिलाफ लगे आरोपों पर सफाई दी है. उन्होंने अदाणी समूह के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया है.  मुकुल रोहतगी ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) के आरोपपत्र में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी पर रिश्वतखोरी या न्याय में बाधा डालने का कोई आरोप नहीं है.

मुकुल रोहतगी ने अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों पर भ्रामक न्यूज रिपोर्टों का खंडन करने के लिए मीडिया से बातचीत की.

मुकुल रोहतगी ने DoJ के आरोपपत्र पर बात करते हुए कहा, "मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं. मैं अदाणी ग्रुप का प्रवक्ता नहीं हूं. मैं एक वकील हूं. मैं कई मामलों में अदाणी समूह के लिए पेश हुआ हूं. मैंने यूएस कोर्ट द्वारा दायर आरोपपत्र को देखा है. इसमें पांच आरोप हैं. जिसमें पहला और पांचवां आरोप बाकी आरोपों से अधिक महत्वपूर्ण हैं. लेकिन पहले और पांचवें आरोप में न तो गौतम अदाणी और न ही उनके भतीजे पर कोई आरोप लगाया गया है."

चार्जशीट में अदाणी ग्रुप के अधिकारियों का नाम नहीं

मुकुल रोहतगी ने बताया कि यह एक चार्जशीट की तरह है . इस चार्जशीट को देखने के बाद साफ है कि पहले आरोप में गौतम अदाणी को नहीं बल्कि कुछ अन्य व्यक्तियों को शामिल किया गया है. इसमें (यूएस) विदेशी भ्रष्टाचार अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश का आरोप है. इसमें अदाणी ग्रुप के अधिकारियों का नाम नहीं है.

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, "आरोपपत्र में गौतम अदाणी और सागर अदाणी का नाम नहीं है. आरोप केवल कुछ अन्य लोगों के खिलाफ हैं, जिनमें अज़ूर पावर के कुछ अधिकारी और एक विदेशी निवेशक शामिल हैं."

किसे और कितनी रिश्वत दी गई स्पष्ट नहीं: मुकुल रोहतगी

उन्होंने एनडीटीवी  से हुई बातचीत में बताया कि यह आरोपपत्र बहुत सामान्य है और इसमें कुछ भी साफ नहीं है. उन्होंने कहा कि आरोपपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसे रिश्वत दी गई, कितनी रिश्वत दी गई और किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी गई. चार्जशीट में रिश्वत की राशि या किसे भुगतान किया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं है. हालांकि, अदाणी समूह के अधिकारी सिक्योरिटीज और बॉन्ड से संबंधित आरोपों का जवाब अपने तरीके से देंगे और शेयर बाजार को भी सूचित करेंगे.

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(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

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