रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है. बैंक पर रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के चलते ये एक्शन लिया गया है. इसके साथ ही केनरा बैंक (Canara Bank)और सिटी यूनियन बैंक (Citi Union Bank)पर भी केंद्रीय बैंक ने पेनाल्टी लगाई है. केनरा बैंक पर जहां 32.30 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है.
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SBI के खिलाफ आरबीआई ने स्टेट्यूटरी इंस्पेक्शन (Statutory Inspection) किया था. रिपोर्ट में पता चला था कि बैंक ने गिरवीदार (Pledgee) के तौर पर कुछ कंपनियों के 30 फीसदी से ज्यादा पेड-अप शेयर कैपिटल ले रखी थी. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत निर्धारित अवधि के तहत जो अमाउंट था, वो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में नहीं डाला था.
आरबीआई ने स्टेट बैंक को शो कॉज नोटिस दिया था, जिसके बाद जांच में ये तय किया गया था कि नियमों के उल्लंघन के चलते एसबीआई पर ये जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
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केनरा बैंक पर क्यों लिया एक्शन?
आरबीआई को अपनी जांच में पता चला कि केनरा बैंक ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को दी गई जानकारी में बाद में आए संशोधन को ये रिजेक्शन आने के ठीक सात दिनों के अंदर ठीक करके फिर से अपलोड नहीं किया था. साथ ही ऐसे अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर किया था, जो स्टैंडर्ड असेट्स नहीं थे.
सिटी यूनियन बैंक के NPA रिपोर्ट में था फर्क
सिटी यूनियन बैंक के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) के आकलन और बैंक की ओर से दी गई रिपोर्ट में फर्क था. जिसके लिए आरबीआई ने एक्शन लिया.
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