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Income Tax पर बड़ी खबर: 2026-27 के ITR-5 फॉर्म के लिए एक्‍सेल यूटिलिटी जारी, जानिए किन्‍हें भरना है जरूरी 

Income tax Department लगातार अलग-अलग कैटगरी के टैक्‍सपेयर्स के लिए एक्‍सेल यूटिलिटी जारी कर रहा है. बुधवार को इसने आईटीआर-5 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दिया है. जानिए किन टैक्‍सपेयर्स के लिए है जरूरी.

Income Tax पर बड़ी खबर: 2026-27 के ITR-5 फॉर्म के लिए एक्‍सेल यूटिलिटी जारी, जानिए किन्‍हें भरना है जरूरी 
Income Tax डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ITR-5 के लिए एक्‍सेल यूटिलिटी फॉर्म अब लाइव है.
(NDTV File Photo)
नई दिल्ली:

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट (I-T Department) यानी इनकम टैक्‍स विभाग ने बुधवार को असेसमेंट ईयर 2026-27 के ITR-5 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी को जारी कर दिया है. ये अब विभाग के आधिकारिक पोर्टल डाउनलोड के लिए मौजूद है.इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर की गई पोस्ट में कहा गया कि असेसमेंट ईयर 2026–27 के लिए ITR-5 की एक्सेल यूटिलिटी अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है.

क्‍यों और किनके लिए है जरूरी? 

किसी भी ITR फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी को बेहद अहम माना जाता है. इसके बिना इनकम टैक्स को जमा नहीं किया जा सकता.

  • ITR-5 इनकम टैक्‍स रिटर्न का वह फॉर्म है, जिसे इंडिविजुअल टैक्‍सपेयर्स या HUF नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और संगठनों द्वारा भरा जाता है. 
  • इनमें पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI), आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन (AJP) शामिल हैं. 
  • साथ ही स्थानीय निकाय, सहकारी समितियां, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या किसी राज्य के संबंधित कानून के तहत पंजीकृत सोसाइटियां, ऐसे ट्रस्ट जिन्हें ITR-7 दाखिल करने की जरूरत नहीं होतीं, वे भी शामिल हैं. 
  • मृतक या दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली इकाइयों, इनकम टैक्‍स अधिनियम की धारा 160(1)(iii) और 160(1)(iv) के तहत आने वाले प्रतिनिधि असेसी को भी ये फॉर्म भरना जरूरी है. 
  • साथ ही धारा 139(4ई) के तहत आने वाले बिजनेस ट्रस्ट और धारा 139(4एफ) के तहत आने वाले इन्वेस्टमेंट फंड भी इनमें शामिल हैं, जिन्‍हें ये फॉर्म भरना होगा. 

इस फॉर्म को कोई भी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनी इनकम टैक्‍स जमा करने के लिए नहीं भर सकती है.

लगातार फॉर्म जारी कर रहा इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट 

इनकम टैक्‍स विभाग ने आईटीआई फॉर्मों की ई-फाइलिंग सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की. सबसे पहले 15 मई को ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी की गई. इसके बाद 27 मई को ITR-2 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा शुरू की गई. फिर 19 जून को ITR-3 के लिए न केवल ऑनलाइन फाइलिंग शुरू की गई, बल्कि उसकी एक्सेल यूटिलिटी भी जारी कर दी गई. अब विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-5 की एक्सेल यूटिलिटी भी उपलब्ध करा दी है.

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