Adani US Case Dismissed: उद्योगपति और अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अमेरिकी न्याय विभाग (Department of Justice DOJ) की याचिका को स्वीकार करते हुए गौतम अदाणी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया है.
बता दें कि यूएस डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गराउफिस (Nicholas Garaufis) ने न्याय विभाग की ओर से आपराधिक मामला वापस लेने की अर्जी को मंजूरी दे दी. इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वे न्यायपालिका की प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हुए इस फैसले का विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं. उन्होंने लिखा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्हें कानून में अटूट विश्वास है. उन सभी लोगों के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञ हूं, जिन्होंने हम पर अपना विश्वास बनाए रखा.
I welcome the US court's decision with humility and deep respect for the judicial process.
— Gautam Adani (@gautam_adani) August 10, 2026
Throughout this challenging period, our faith in truth, fairness and the rule of law remained unwavering.
My deepest gratitude to those who never lost faith in us, in the system and in…
कोर्ट ने अदाणी और अन्य पर रिश्वत और धोखाधड़ी के मामले को आगे नहीं चलाने का फैसला किया है. ब्रूकलिन की अमेरिकी जिला जज निकोलस गारफिस ने केस खारिज करने की मांग मंजूर कर ली.अमेरिका के ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज निकोलस गारफिस ने औपचारिक तौर पर सरकारी अभियोजक की उस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसमें अदाणी पर कथित रिश्वत देने की योजना में शामिल होने का आरोप हटाने की बात कही गई थी. आरोप खारिज करते हुए गारफिस ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अमेरिकी न्याय विभाग के फैसले का अदाणी समूह द्वारा निवेश के वादे से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने माना कि आरोप वापस लेने के फेडरल प्रॉसिक्यूटर के फैसलों की समीक्षा करने में जजों की भूमिका सीमित होती है.
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