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EPFO Rules: बिना नॉमिनी PF खाताधारक की मौत हो जाए तो किसे मिलेगा पैसा? जानिए पूरा नियम

EPFO Nominee Rule: क्या आप जानते हैं कि अगर किसी ईपीएफओ सदस्य की बिना नॉमिनी बनाए ही मृत्यु हो जाए, तो उसके पीएफ और इंश्योरेंस के पैसे का क्या होता है? अच्छी बात यह है कि यह पैसा डूबता नहीं है, लेकिन परिवार और कानूनी वारिसों के लिए इसे निकालना काफी मुश्किल हो जाता है.

EPFO Rules: बिना नॉमिनी PF खाताधारक की मौत हो जाए तो किसे मिलेगा पैसा? जानिए पूरा नियम
EPF Death Claim Rules: अगर खाते में नॉमिनी रजिस्टर्ड है और सभी दस्तावेज सही हैं, तो दावा आमतौर पर 7 दिनों के भीतर प्रोसेस हो जाता है.

PF Death Claim Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)अपने खाताधारकों को समय-समय पर प्रॉविडेंड फंड (PF) अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की सलाह देता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को PF, EPS और अन्य लाभ आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन अगर किसी PF खाताधारक की बिना नॉमिनी बनाए मौत हो जाए, तो क्या उसका पैसा डूब जाता है? इसका जवाब है नहीं. हालांकि ऐसी स्थिति में पैसा निकालने की प्रक्रिया लंबी और थोड़ी मुश्किल हो सकती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि बिना नॉमिनी के PF की रकम किसे मिलती है और दावा कैसे किया जाता है.

क्या बिना नॉमिनी के PF का पैसा डूब जाता है?

नहीं. अगर किसी EPFO सदस्य की मौत हो जाती है और उसने अपने खाते में कोई नॉमिनी दर्ज नहीं किया है, तब भी उसके PF और बीमा से जुड़े लाभ खत्म नहीं होते. यह रकम सुरक्षित रहती है और नियमों के अनुसार पात्र परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों को दी जाती है.हालांकि, नॉमिनी न होने की वजह से क्लेम प्रक्रिया आसान नहीं रहती. परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, जिससे दावा निपटाने में ज्यादा समय लग सकता है.

कितने समय में प्रोसेस होता है क्लेम?

अगर सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी सही तरीके से जमा कर दी जाए, तो EPFO आमतौर पर क्लेम को करीब 7 दिनों के भीतर प्रोसेस कर देता है.लेकिन नॉमिनी दर्ज न होने की स्थिति में दस्तावेजों की जांच और पात्रता तय करने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, इसलिए परिवार को समय पर दावा दाखिल करने की सलाह दी जाती है.

बिना नॉमिनी के PF की रकम किसे मिलती है?

नियमों के मुताबिक, अगर नॉमिनी नहीं है तो मृत सदस्य के सभी पात्र परिवार के सदस्य या कानूनी वारिस दावा कर सकते हैं.जरूरी दस्तावेज जमा होने और दावे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद PF फंड की रकम सभी पात्र सदस्यों के बीच बराबर-बराबर बांट दी जाती है.

EPFO के अनुसार परिवार में कौन-कौन शामिल हैं?

अगर मृत EPFO सदस्य पुरुष है, तो पात्र परिवार में पत्नी,बच्चे (विवाहित या अविवाहित), माता-पिता,बेटे की विधवा, बेटे के बच्चे शामिल हैं.

अगर मृत EPFO सदस्य महिला है, तो पात्र परिवार में पति, पति के माता-पिता, बच्चे (विवाहित या अविवाहित), माता-पिता, बेटे की विधवा, बेटे के बच्चे शामिल हैं.

अगर कानूनी वारिस भी नहीं हो तो क्या होगा?

EPFO के नियमों के अनुसार, यदि मृत सदस्य का कोई नॉमिनी, पात्र परिवार सदस्य या कानूनी वारिस नहीं है, तो कानून के तहत जो अगला वैध हकदार होगा, उसे PF कॉर्पस का भुगतान किया जाएगा.

3 साल तक क्लेम नहीं किया तो क्या होगा?

अगर EPFO खाते में जमा राशि पर लंबे समय तक कोई दावा नहीं किया जाता और खाता तीन साल तक बिना उपयोग के पड़ा रहता है, तो वह इनऑपरेटिव (Inoperative) कैटेगरी में जा सकता है.इसी वजह से परिवार के सदस्यों और कानूनी वारिसों को समय पर क्लेम दाखिल करने की सलाह दी जाती है, ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके.

EPFO की e-Nomination सुविधा क्या है?

डेथ क्लेम प्रोसेस को आसान बनाने के लिए EPFO ने e-Nomination की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. इसके जरिए सदस्य घर बैठे डिजिटल तरीके से अपने परिवार के किसी भी पात्र सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं.e-Nomination होने पर किसी आपात स्थिति में परिवार को PF, EPS और पेंशन से जुड़े लाभ हासिल करने में काफी आसानी होती है. साथ ही क्लेम ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती.

e-Nomination के लिए क्या जरूरी है?

ऑनलाइन नॉमिनी दर्ज करने के लिए सदस्य के पास आधार से लिंक UAN,मोबाइल नंबर, EPFO खाते में अपडेटेड फोटो और पता होना जरूरी है.इसके अलावा नॉमिनी की आधार जानकारी, बैंक खाता डिटेल फोटो भी अपलोड करनी होती है.

PF खाते में नॉमिनी जोड़ना एक छोटा सा काम है, लेकिन यह परिवार को भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा सकता है. बिना नॉमिनी के भी PF की रकम सुरक्षित रहती है, लेकिन उसे पाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है. इसलिए EPFO की e-Nomination सुविधा का इस्तेमाल कर समय रहते नॉमिनी जरूर दर्ज कर देना चाहिए.

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लेखक के बारे में
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अनिशा कुमारी
सबएडिटर
मैं करीब 4 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में एनडीटीवी में सबएडिटर के रूप में कार्यरत हूं. मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, ट्र... और पढ़ें
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