अगर आप सैलरी या दूसरे सोर्स से कमाई करते हैं और बिजनेस नहीं करते हैं, तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने के लिए 31 जुलाई 2026 तक का समय है. आखिरी दिनों में कई लोग जल्दी-जल्दी आईटीआर भर देते हैं. इसी जल्दबाजी में कुछ जरूरी बातें छूट जाती हैं. बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है या आपका रिफंड अटक सकता है. इसलिए रिटर्न भरते समय नीचे दी गई बातों का ध्यान जरूर रखें.
1. रिटर्न प्रोसेस होने में लग सकता है समय
आखिरी दिनों में बड़ी संख्या में लोग एक साथ आईटीआर फाइल करते हैं. इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर काम बढ़ जाता है. ऐसे में रिटर्न प्रोसेस होने में समय लग सकता है. जब तक रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा, तब तक रिफंड भी जारी नहीं होगा.
2. इनकम और टैक्स रिकॉर्ड का मिलान जरूर करें
आईटीआर भरने से पहले अपनी इनकम की जानकारी को फॉर्म 26एएस और एआईएस से जरूर मिलाएं. अगर इनमें कोई फर्क मिलता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जवाब या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है. इससे भी रिफंड आने में देरी हो सकती है.
3. ई वेरिफिकेशन करना बिल्कुल न भूलें
कई लोग आईटीआर फाइल तो कर देते हैं, लेकिन ई वेरिफिकेशन नहीं करते. बिना ई वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू नहीं करता. इसलिए रिटर्न भरने के बाद ई वेरिफिकेशन जरूर करें.
4. बैंक डिटेल्स सही भरें
अगर आपने बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत भर दिया, तो आपका रिफंड अटक सकता है. इसलिए आईटीआर सबमिट करने से पहले बैंक की सभी डिटेल्स एक बार जरूर चेक कर लें.
5. पुराना टैक्स बकाया भी बन सकता है वजह
अगर पिछले साल का कोई टैक्स बकाया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस साल मिलने वाले रिफंड को उस बकाये के साथ एडजस्ट कर सकता है. जब तक पुराना बकाया पूरा नहीं होगा, तब तक रिफंड भी रुक सकता है.
6. स्क्रूटनी के लिए चुना गया रिटर्न
कुछ आईटीआर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से स्क्रूटनी के लिए चुनता है. ऐसे मामलों में रिटर्न की बारीकी से जांच होती है. इस वजह से रिफंड आने में सामान्य से ज्यादा समय लग सकता है.
यह भी पढ़ें: प्लास्टिक नोटों पर बड़ी खबर: 10-20 रुपये वाले 100-100 करोड़ नोट छापेगा RBI, दूर होगी फुटकर की किल्लत
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं