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This Article is From Feb 29, 2016

देश में रखे कालेधन का ब्योरा देने के लिए चार महीने की मोहलत दी जाएगी

देश में रखे कालेधन का ब्योरा देने के लिए चार महीने की मोहलत दी जाएगी
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली: सरकार ने देश में काला धन रखने वाले नागरिकों के लिए चार महीने की मोहलत देने की घोषणा दी, जिसमें वे 45 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को 'सफेद' बना सकते हैं। सरकार ने कालाधन रखने वाले ऐसे नागरिकों, इकाइयों के लिए चार महीने की एकमुश्त अनुपालन खिड़की की घोषणा की है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा, एक अब तक गैर-अनुपालक रही इकाइयों को अनुपालक की श्रेणी में आने का एक अवसर देना चाहता हूं। मैं घरेलू करदाताओं के लिए, अपनी अघोषित आय की घोषणा करने हेतु सीमित अवधि की अनुपालन सुविधा का प्रस्ताव करता हूं।

जेटली ने कहा कि यह अघोषित आय किसी भी संपत्ति के रूप में हो सकती है और इसके लिए कालाधन धारकों को 30 प्रतिशत टैक्स, 7.5 प्रतिशत अधिभार और 7.5 प्रतिशत जुर्माना यानी कुल मिलाकर अघोषित संपत्ति पर 45 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा। जेटली ने कहा कि इस मोहलत अवधि का लाभ उठाकर अपने काले धन की घोषणा करने वाले अभियोजन से बच सकेंगे।

जेटली ने कहा, इन घोषणा के लिए आयकर कानून या संपत्ति कर कानून के तहत किसी तरह की जांच पड़ताल या पूछताछ नहीं होगी और उक्त घोषणाओं को अभियोजन से छूट होगी। बेनामी सौदों के लिए सशर्त छूट का प्रसताव किया जाता है।

सरकार की आयकर खुलासा योजना के तहत अनुपालन सुविधा 1 जून से लेकर 30 सितंबर, 2016 तक शुरू करने की योजना है। इसके तहत बकाया राशि का भुगतान घोषणा के दो महीने में किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले बजट में विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों के लिए भी इसी तरह की मोहलत की घोषणा की थी।

हालांकि उन्होंने कहा कि किसी तरह की कर चोरी से मजबूती से निपटा जाएगा।  जेटली ने कहा कि अघोषित आय पर लगाए जाने वाले अधिभार को 'कृषि कल्याण अधिभार' कहा जाएगा और इसका इस्तेमाल कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होगा।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

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