- मोकामा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान हुई गोलीबारी की दो घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत और कई घायल
 - पहली FIR में अनंत सिंह के प्रचारक जितेंद्र कुमार पर जानलेवा हमले का जिक्र किया गया
 - दूसरी FIR में अनंत सिंह और सहयोगियों पर हत्या और नित्यानंद कुमार के घायल होने का आरोप
 
बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया है. 30 अक्टूबर 2025 को चुनाव प्रचार के दौरान हुई गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. इन घटनाओं को लेकर पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जो क्षेत्र में बढ़ते तनाव और राजनीतिक टकराव की गंभीरता को दर्शाती हैं. यहां जानिए पुलिस के पास दर्ज एफआईआर में क्या कुछ लिखा है.
पहली FIR: विधायक अनंत सिंह के प्रचारक पर हमला
पहली एफआईआर जितेंद्र कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई है, जो विधायक अनंत कुमार सिंह के लिए प्रचार कर रहे थे. उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को दोपहर करीब 3:30 बजे, जब वे बाढ़ थाना क्षेत्र के ढोलक गांव के पास प्रचार कर रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कमलेश महतो, लल्लू महतो, महा-सती, जितेन्द्र महतो, गंगा-राम महतो, सागर महतो, देवेन्द्र महतो, शिवा-हरिहरपुरवाला, भोला महतो, जितेन्द्र महतो और अन्य अज्ञात लोग राइफल और पिस्तौल जैसे घातक हथियारों से लैस होकर आए. उन्होंने सूरजभान सिंह का प्रचार न करने का दबाव डाला, जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से मारपीट की. साथ ही हवाई फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इस घटना में जितेंद्र कुमार और उनके साथियों को चोटें आईं.
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दूसरी FIR: गोलीबारी में मौत
दूसरी एफआईआर नित्यानंद कुमार द्वारा दर्ज कराई गई है, जो मोकामा विधानसभा के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे. उनके अनुसार, 30 अक्टूबर को सुबह करीब 11:30 बजे जब वे प्रचार के लिए जा रहे थे, तब विधायक अनंत सिंह, राजवीर सिंह, कमलेश सिंह और अन्य ने उनकी गाड़ी बाढ़ थाना क्षेत्र के बभनगामाचक गांव के पास रोक ली. नित्यानंद कुमार ने आरोप लगाया कि विधायक अनंत सिंह ने "गोली मारो" का आदेश दिया, जिसके बाद राजवीर सिंह और कमलेश सिंह ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस गोलीबारी में एक शख्स को गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई. नित्यानंद कुमार को भी बाएं हाथ में गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
इन दोनों एफआईआर के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर धाराएं लगाई हैं:
- IPC धारा 302: हत्या
 - IPC धारा 307: हत्या का प्रयास
 - IPC धारा 147/148/149: दंगा, घातक हथियारों से लैस होकर हमला
 - IPC धारा 120B: आपराधिक साजिश
 - IPC धारा 323/324: जानबूझकर चोट पहुंचाना
 - IPC धारा 506: जान से मारने की धमकी
 - आर्म्स एक्ट की धाराएं: अवैध रूप से हथियार रखने और उपयोग करने के लिए
 
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अनंत सिंह और सहयोगियों की गिरफ्तारी
इस मामले में पटना पुलिस ने 1 नवंबर की देर रात मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। उनके दो सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम को भी हिरासत में लिया गया. रिपोर्टों के अनुसार, 2 नवंबर को तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
संभावित सज़ा
- यदि अदालत में ये आरोप सिद्ध होते हैं, तो अभियुक्तों को गंभीर सज़ा का सामना करना पड़ सकता है.
 - हत्या (धारा 302): न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम मृत्युदंड;हत्या का प्रयास
 - (धारा 307): 10 साल तक की कैद, और यदि गंभीर चोट लगती है तो आजीवन कारावास तक
 - दंगा और आर्म्स एक्ट के तहत अपराधः कई वर्षों की कैद और जुर्माना
 
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मोकामा से JDU उम्मीदवार और विधायक अनंत सिंह को पटना पुलिस ने 1 नवंबर की देर रात को गिरफ्तार किया और उनके दो सहयोगियों,मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्टों के अनुसार, रविवार (2 नवंबर) को तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.
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