प्रतीकात्मक तस्वीर
नवादा:
बिहार के नवादा जिला की एक अदालत ने वर्ष 1999 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सोमवार को 14 अरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इन अभियुक्तों पर भूमि विवाद को लेकर रूपा राजवंशी की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दिए जाने का आरोप था.
अतिरिक्त जिला सत्र (प्रथम) न्यायाधीश प्रेम चन्द्र पाण्डेय ने वर्ष 1999 में मुफस्सिल थाना अंतर्गत सिकन्दरपुर गांव निवासी रूपा राजवंशी की हत्या के मामले में उसी गांव के ही रामाशीष महतो, साधु महतो, दशरथ महतो, माधो राजवंशी, जमुना राजवंशी, सुरेश राजवंशी, विशेश्वर रविदास, वाल्मिकी रविदास, नन्दू रविदास, पिन्टु महतो, सुनील महतो और रिंकु रामा महतो को सजा सुनाई.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अतिरिक्त जिला सत्र (प्रथम) न्यायाधीश प्रेम चन्द्र पाण्डेय ने वर्ष 1999 में मुफस्सिल थाना अंतर्गत सिकन्दरपुर गांव निवासी रूपा राजवंशी की हत्या के मामले में उसी गांव के ही रामाशीष महतो, साधु महतो, दशरथ महतो, माधो राजवंशी, जमुना राजवंशी, सुरेश राजवंशी, विशेश्वर रविदास, वाल्मिकी रविदास, नन्दू रविदास, पिन्टु महतो, सुनील महतो और रिंकु रामा महतो को सजा सुनाई.
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