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This Article is From Jul 30, 2018

IRCTC घोटाला : लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी को समन, 31 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को आरोपी के रूप में आज समन जारी किया गया है.

IRCTC घोटाला : लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी को समन, 31 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश
लालू यादव और अन्य को अदालत में पेश होने को कहा गया है.
  • भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) में घोटाले का मामला
  • आरोपी के रूप में समन किये गये लालू, राबड़ी और तेजस्वी
  • सभी को 31 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को आरोपी के रूप में आज समन जारी कर अदालत में पेश होने को कहा है. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में सभी आरोपियों से 31 अगस्त को अदालत में पेश होने को कहा. मामले में 16 अप्रैल को आरोपपत्र दाखिल करने के बाद सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. 

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लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बी के अग्रवाल और आईआरसीटी के तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना का भी नाम आरोपपत्र में है. आरोपपत्र में शामिल अन्य नामों में आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह महाप्रबंधक वी के अस्थाना और आर के गोयल, सुजाता होटल के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर और चाणक्य होटल के मालिकों का नाम शामिल है. आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही खबर आई थी कि आईआरसीटीसी मामले में रेलवे ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बी. के. अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. अग्रवाल के ख़िलाफ़ मुक़दमा की अनुमति मिल जाने से इस मामले में तीन महीने पूर्व दायर चार्ज शीट पर अब कोर्ट संज्ञान ले सकता हैं. 

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सीबीआई ने इस मामले में इस साल 14 अप्रैल को आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें राजद अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव शामिल हैं. वहीं अग्रवाल पर आईआरसीटीसी के महाप्रबंधक रहते हुए (जब रेलवे के होटल को निजी हाथों को दिया जा रहा था) नियमों में हेरफेर करने का आरोप है. ये घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री कार्यकाल में हुआ था, लेकिन ये उजागर पिछले साल उस समय हुआ जब पटना में एक निर्माणाधीन मॉल की मिट्टी पटना ज़ू को देने का मामला प्रकाश में आया. बाद में पता चला ये मॉल की ज़मीन लालू यादव और उनके परिवार के लोगों ने उसी व्यक्ति और उनकी कम्पनी से ली है, जिन्हें रेलवे के होटल रांची और पुरी में दिये गये थे. (इनपुट-भाषा) 

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VIDEO: चारा घोटाला मामले लालू यादव को हुई सजा.


 
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