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ब‍िहार में प्रॉपर्टी के ल‍िए बहन बनी कात‍िल, प्रेमी के साथ म‍िलकर रची भाई की हत्‍या की साज‍िश, अब जेल में कटेगी ज‍िंदगी

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने महफूज अंसारी, राजकिशोर महतो, तेतर राम उर्फ साधु, श्री मुशहर और गीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

ब‍िहार में प्रॉपर्टी के ल‍िए बहन बनी कात‍िल, प्रेमी के साथ म‍िलकर रची भाई की हत्‍या की साज‍िश, अब जेल में कटेगी ज‍िंदगी
बहन समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा.

बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले के रामनगर से एक ऐसे हत्याकांड की कहानी सामने आई है, जिसने रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. करीब चार साल पहले एक फोन कॉल के बाद घर से निकले विजय सहनी फिर कभी वापस नहीं लौटे. परिवार को पहले गुमशुदगी की चिंता थी, लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो मामला हत्या तक पहुंच गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विजय की सगी बहन गीता देवी भी हत्या की साजिश में दोषी पाई गई हैं. अब अदालत ने गीता देवी समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

फोन आया और विजय घर से निकल गए

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला 1 मई 2022 का है. विजय सहनी को पोखरा से जुड़े विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने के बहाने फोन कर बुलाया गया था. इसके बाद वह बाइक से घर से निकले, लेकिन फिर वापस नहीं लौटे. परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन विजय का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद 4 मई 2022 को उनकी पत्नी आशा देवी ने रामनगर थाने में गुमशुदगी और अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. विजय के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), बाइक और दूसरे साक्ष्यों को खंगाला गया. जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, मामला सिर्फ गुमशुदगी और अपहरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हत्या, साक्ष्य छिपाने और आपराधिक साजिश के पहलू भी सामने आने लगे.

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जांच आगे बढ़ी तो गुमशुदगी के पीछे का छिपा राज खुला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इनमें विजय की पत्नी आशा देवी, बेटे राहुल कुमार सहनी, डॉक्टर डॉ. विनय कुमार और जांच अधिकारी संतोष कुमार जायसवाल समेत अन्य लोग शामिल रहे। अदालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल फोन, बाइक और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए. आरोपित महफूज अंसारी और तेतर राम की निशानदेही पर गोवर्धना जंगल के एक गड्ढे से विजय का शव बरामद किया गया था. शव की पहचान अंगूठी और घड़ी के आधार पर हुई. इन गवाहियों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया.

संपत्ति विवाद में बहन की भूमिका ने चौंकाया

मामले की सबसे अहम कड़ी विजय सहनी की सगी बहन गीता देवी की भूमिका रही. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, विजय और गीता के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था. इसी विवाद को लेकर विजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई. गीता देवी पर अपने प्रेमी और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इस साजिश में शामिल होने का आरोप था. वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों का विरोध करते हुए मामले में प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने और कुछ साक्ष्यों पर सवाल उठाए थे. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद महफूज अंसारी, राजकिशोर महतो, तेतर राम उर्फ साधु, श्री मुशहर और गीता देवी को दोषी करार दिया.

बहन समेत 5 को उम्रकैद

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने महफूज अंसारी, राजकिशोर महतो, तेतर राम उर्फ साधु, श्री मुशहर और गीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं, मामले के मुख्य आरोपी अशोक यादव को भी अदालत ने दोषी करार दिया है, जिसकी सजा पर 11 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा. करीब चार साल से ज्यादा समय तक चले इस मामले में आया फैसला विजय सहनी के परिवार के लिए लंबे इंतजार के बाद आया है. 1 मई 2022 को एक फोन कॉल के बाद घर से निकले विजय की कहानी गुमशुदगी और अपहरण से शुरू हुई थी, जो जांच के दौरान हत्या और साजिश के मामले तक पहुंची. अब पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी अशोक यादव की सजा पर फैसला अभी बाकी है.

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