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बिहार में टीचर ट्रांसफर पर नई नीति, अब शिक्षकों को तबादला के लिए क्या करना होगा?

बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षकों के ट्रासफर को लेकर बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के सभी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए नई नियमावली बनाने का निर्णय लिया है.

बिहार में टीचर ट्रांसफर पर नई नीति, अब शिक्षकों को तबादला के लिए क्या करना होगा?
बिहार में सीएम सम्राट चौधरी ने टीचर ट्रांसफर की नई नीति पर लगाई मुहर
X- @samrat4bjp

बिहार में शिक्षकों के तबादले से जुड़ी नई नीति पर मुहर लग गई है. अब राज्य में शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए इधर से उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा. बुधवार को कैबिनेट बैठक में बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई. इस नई नीति के जरिए अब शिक्षकों का ट्रांसफर आसानी से और पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा. ट्रांसफर के दौरान नई नीति के तहत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, दिव्यांगता, पति-पत्नी के एक ही स्थान पर पोस्टिंग समेत अन्य मानवीय आधारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

शिक्षकों का होगा जिला कैडर

कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं. उनकी वास्तविक समस्याओं और आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए एक निष्पक्ष और पारदर्शी ट्रांसफर सिस्टम लाया गया है. इससे पहले कैमूर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के ट्रांसफर को नया सिस्टम लाने की घोषणा की थी. मिथिलेश तिवारी ने बताया कि शिक्षकों का जिला कैडर बनेगा. जो शिक्षक जिस जिले का चयन करेंगे, वहीं के होकर रह जाएंगे. 

शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों कहा था कि हम ऐसे सिस्टम ला रहे हैं कि शिक्षकों को मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन जाएगा और वे जिला सलेक्ट करेंगे और आटोमैटिक अपने जिले में आ जाएंगे. उनको 30 ऑप्शन देंगे. वे जहां भी चुन लें, जाकर पढ़ाएं. 

किसी कहां ट्रांसफर की अनुमति

शिक्षा मंत्री के ऐलान के बाद अब कैबिनेट बैठक में टीचर ट्रांसफर पर नई नीति को मंजूरी दे दी गई. नए नियम में महिला शिक्षक को उनकी पंचायत को छोड़कर उसी प्रखंड की निकटवर्ती पंचायत में ट्रांसफर करवाने की अनमति होगी. वहीं पुरुष शिक्षक अपने प्रखंड से अलग जिले के अंदर किसी पास के प्रखंड में पोस्टिंग ले सकेंगे. हालांकि, यह नियम स्वास्थ्य कारणों, पति - पत्नी की पोस्टिंग, दिव्यांगता और पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर होने वाले लागू होगा. 

इसके अलावा जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहां प्राथमिकता से शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, ताकि शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात बेहतर हो सके और पढ़ाई का स्तर मजबूत बने. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अनुसार, यह नियमावली शिक्षकों के हित, विद्यार्थियों की जरूरत और विद्यालयों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करेगी. नियमावली अधिसूचित होने के बाद शिक्षकों के तबादले (ट्रांसफर) की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी.

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