विज्ञापन
This Article is From Nov 02, 2017

बिहार : बाल विवाह में बैंड बजाया तो पूरी बैंड जाएगी जेल!

पटना के ज़िला अधिकारी ने ऐसा ही निर्देश दिया है कि बाल-विवाह में अगर बैंड वाले ने गाना बजाया तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी.

बिहार : बाल विवाह में बैंड बजाया तो पूरी बैंड जाएगी जेल!
प्रतीकात्मक फोटो
  • बिहार सरकार बाल विवाह के खिलाफ उठा रही कदम
  • बिहार सरकार की मंशा के बाद अधिकारी हुए सख्त.
  • बैंड, कार्ड बनाने वालों को दिए निर्देश.
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के बाद बाल विवाह को रोकने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं. मुख्यमंत्री को ख़ुश करने के लिए सभी ज़िला अधिकारियों में इस बात की होड़ लगी है कि कौन कितना प्रभावी क़दम उठाता है. पटना के ज़िला अधिकारी ने ऐसा ही निर्देश दिया है कि बाल-विवाह में अगर बैंड वाले ने गाना बजाया तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी.

बुधवार को पटना में सभी धर्म गुरुओं के साथ एक बैठक हुई जहां सभी ने बाल विवाह ना कराने की शपथ ली. उसी बैठक में जिला अधिकारी संजय अग्रवाल ने ये निर्देश दिया कि बैंड वाले और कार्ड छापने वाले दोनों को ये घोषणा-पत्र में लिखकर देना होगा कि लड़का और लड़की बालिग़ हैं. हर शादी के कार्ड में प्रिंटर का नाम और पता देना होगा. इसका मतलब दूल्हा और दुल्हन में से कोई एक भी नाबालिग़ पाया गया तब सबके ख़िलाफ़ जिसमें बैंड और कार्ड छापने वाला शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : जमीन के नीचे बने कमरे में बनाए जा रहे थे हथियार, पुलिस ने पकड़ी 'गन फैक्ट्री'

हालांकि इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए हर स्कूल में अभियान की शुरुआत करने की भी घोषणा की गयी. ग्रामीण इलाक़ों में इस मुद्दे पर जीविका के कार्यकर्ता और अन्य सरकारी पदाधिकारी को मुस्तेद रहने का निर्देश दिया गया.

VIDEO: बिहार से आया शर्मनाक वीडियो

इससे पूर्व राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत बाल विवाह कराने पर पंडित या उस धर्म के शादी के समय मौजूद धर्म गुरु के ख़िलाफ़ कारवाई का ऐलान किया था. लेकिन राज्य सरकार को मालूम हैं कि बाल विवाह मात्र आदेश देने से नहीं बल्कि जागरूकता से भी आख़िरकार क़ाबू पाया जा सकता हैं.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Child Marriages In Bihar
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com