बिहार में जहरीली शराब से 53 लोगों की मौत हो गई है. इन मौतों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है और कहा है कि मेंशनिंग लिस्ट में मामला नहीं है. आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने ये याचिका दाखिल की है. याचिका में बिहार में अवैध शराब से हुई मौतों की स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है.
देशभर में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री को काबू करने को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की मांग की गई है. साथ ही बिहार में मारे गए लोगों को परिजनों को उचित मुआवजा देने के आदेश की मांग की गई है. याचिकाकर्ता के वकील पवन प्रकाश पाठक ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन CJI ने कहा कि आपने मेंशनिंग के लिए मामले के लिस्ट नहीं कराया इसलिए जल्द सुनवाई की मांग नहीं मानी जा सकती. याचिका में कहा गया है कि सरकार की निष्क्रियता के कारण लोगों की जान चली गई है, लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं