विज्ञापन
This Article is From Nov 17, 2018

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश

आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहीं बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जप्ती का आदेश

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश
बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा (फाइल फोटो).
  • वर्मा के खिलाफ धारा 82 और धारा 83 के तहत कार्रवाई का आदेश
  • वकील ने मंजू वर्मा को फरार न मानते हुए आदेश पर रोक की मांग की थी
  • अदालत के अहम फैसले से मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ीं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
पटना: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के मामले में शुक्रवार को कोर्ट का एक अहम फैसला आया है. इस मामले में मंझौल कोर्ट ने मंजू वर्मा के खिलाफ धारा 82 और धारा 83 के तहत पुलिस को कार्रवाई का आदेश जारी किया है.  

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने कुछ दिन पूर्व कोर्ट से मंजू वर्मा के खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जप्ती का आदेश मांगा था. इस संबंध में मंजू वर्मा के वकील ने कोर्ट को एक लिखित आवेदन देकर मंजू वर्मा को फरारी न मानते हुए उनके खिलाफ  इश्तेहार और कुर्की जप्ती के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी. इस मामले में कोर्ट ने मंजू वर्मा के वकील की दलील को खारिज करते हुए इश्तेहार और कुर्की जप्ती का आदेश जारी कर दिया है.

गौरतलब है कि आर्म्स एक्ट के मामले में मंजू वर्मा फरार चल रही हैं जबकि उनके पति इसी मामले में कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं और जेल में बंद हैं. शुक्रवार को आया कोर्ट का यह अहम फैसला मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है.

VIDEO : बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

मंझौल कोर्ट के एसीजीएम प्रभात त्रिवेदी ने यह आदेश जारी किया है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com