राजधानी पटना में कोचिंग क्लास के छात्रों के बवाल के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हाल ही में खान कोचिंग सेंटर और ज्ञान बिंदू कोचिंग के बीच विवाद को लेकर छात्रों ने राजधानी पटना में खूब बवाल मचाया. वहीं अब यह मामला कोर्ट में चल रहा है, जबकि पुलिस गहन जांच कर रही है. लेकिन इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोचिंग क्लास को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसमें कहा गया है कि अब स्कूल और कॉलेज के टाइमिंग के दौरान कोचिंग क्लास नहीं चलाए जाएंगे.
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज की टाइमिंग के दौरान कोचिंग क्लास नहीं चलाए जाएंगे. हालांकि उन्होंने कहा, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए इस दौरान क्लास चलाई जा सकती है. अब शिक्षा विभाग जल्द ही नई नियमावली बनाएगा.
पढ़ाई करने वाले छात्रों का विवरण प्रशासन को देना होगा
सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को दिए गए निर्देशों को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं. सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
सीएम ने कहा, स्कूलों एवं कॉलेजों के लिये निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाना चाहिये. यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूल-कॉलेज की शिक्षा पूरी कर ली है. शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमावली तैयार करने हेतु निदेशित किया गया है. शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है.
राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं।
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 9, 2026
• सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
• स्कूलों एवं…
नए नियम से किस पर पकड़े प्रभाव
बताया जा रहा है कि बिहार में कोचिंग बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही है. पहले कोचिंग बिल के ड्राफ्ट में कोचिंग के संचालन का समय तय नहीं था. सीएम के निर्देश के बाद यह नियम कोचिंग बिल में जोड़ा जा सकता है. इस नियम का ज्यादा प्रभाव उन कोचिंग संस्थानों पर पड़ेगा जो आईआईटी - मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं.
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