प्रतीकात्मक फोटो
- बोधगया के महाबोधी मंदिर में 7 जुलाई 2013 को हुए थे सीरियल ब्लास्ट
- एनआईए की विशेष अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है
- अदालत सभी आरोपियों की सजा पर ऐलान 31 मई को करेगी
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नई दिल्ली:
बिहार के बोधगया में 7 जुलाई 2013 को हुए महाबोधी मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत सभी आरोपियों की सजा पर ऐलान 31 मई को करेगी. बोधगया सीरियल ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज मनोज कुमार ने यह फैसला सुनाया है. आपको बता दें कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए एक बाद एक सीरियल ब्लास्ट में दो लोग घायल हो गये थे. इसमें पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था.
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गौरतलब है कि बोधगया ब्लास्ट में एनआईए ने करीब 90 गवाहों को पेश किए. 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना स्पेशल जज ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है.
जांच एजेंसी एनआईए ने इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को आरोपी बनाया था जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज रांची के रहने वाला है, जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है. फिलहाल ये सभी बेउर जेल के बंद है.
VIDEO: बोधगया धमाके : एक संदिग्ध का स्कैच जारी
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गौरतलब है कि बोधगया ब्लास्ट में एनआईए ने करीब 90 गवाहों को पेश किए. 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना स्पेशल जज ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है.
जांच एजेंसी एनआईए ने इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को आरोपी बनाया था जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज रांची के रहने वाला है, जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है. फिलहाल ये सभी बेउर जेल के बंद है.
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