यह ख़बर 22 जून, 2014 को प्रकाशित हुई थी

शादी के बाद वजन में वृद्धि तलाक का आधार नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई:

पत्नी का वजन बढ़ने के कारण तलाक का आग्रह कर रहे एक पति की याचिका खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि विवाह के बाद वजन बढ़ना तलाक का आधार नहीं बन सकता।

तलाक मांगने के कारण में कहा गया था कि पत्नी ने पति से विवाह पूर्व ब्रेस्ट सर्जरी कराने की बात छिपाई थी, जिसके कारण बाद में उसका वजन बहुत बढ़ गया। पति ने शिकायत की थी कि पत्नी की समस्या की वजह से वह वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले सकता।

याचिका में पति ने आरोप लगाया था कि विवाह के बाद पत्नी का वजन तेजी से बढ़ने लगा। उसका तर्क था कि उसने पत्नी को इलाज कराने के लिए समझाया, लेकिन पत्नी ने सहयोग करने से मना कर दिया।

उसने कहा था कि उसकी पत्नी अक्सर घर का काम करने से मना कर देती थी और फिर वह काम उसे करना पड़ता था। उसने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं की और पत्नी होने का दायित्व नहीं निभाया।

बहरहाल, अदालत ने कहा कि पति ने स्वीकार किया था कि उनका विवाह पूर्णता तक पहुंचा। न्यायमूर्ति एमएस सोनाक और एएस ओका की पीठ ने कहा कि उसकी (पति की) शिकायत सिर्फ यह थी कि उसकी पत्नी का वजन अधिक था और यह बात तलाक का आधार नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी कहा कि पति के यह आरोप वैवाहिक जीवन के सामान्य उतार-चढ़ाव को बताते हैं कि पत्नी का स्वभाव झगड़ालू था और वह जिद्दी थी। अदालत के अनुसार, यह बात तलाक का आधार नहीं हो सकती।

विवाह के बाद यह जोड़ा पुणे में रहने लगा था। रिश्तों में तनाव के बाद पति ने परिवार अदालत में तलाक के लिए आवेदन दिया। अदालत ने आवेदन ठुकरा दिया। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया, जिसने उसकी अपील इस आधार पर खारिज कर दी कि वजन में वृद्धि तलाक का आधार नहीं हो सकती।

पति ने कहा कि वह सोलापुर में एक मैरिज ब्यूरो के जरिये पत्नी से मिला था। उसके अनुसार, पत्नी ने फॉर्म में यह खुलासा नहीं किया कि उसने ब्रेस्ट सर्जरी कराई थी। सर्जरी के कारण विवाह के बाद उसका वजन बहुत बढ़ गया।

पत्नी का तर्क था कि फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम नहीं था, जिसमें वह बता सकती कि उसने सर्जरी कराई थी। उसने कहा कि पति से यह बात छिपाने का उसका इरादा नहीं था। उसने पति के इस आरोप को गलत बताया कि विवाह से पहले पति ने उससे पूछा था कि क्या उसने कोई बड़ी सर्जरी कराई है, और इसके बावजूद उसने सर्जरी वाली बात नहीं बताई। पत्नी ने अदालत को बताया कि उसके परिवार के लोगों ने उसके पति को सर्जरी के बारे में विवाह से पहले बता दिया था।


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