Trending News Today: दुनियाभर से कोरोना महामारी को खत्म हुए कई साल बीत चुके हैं, लोग उस दौर को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं. लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक देश ऐसा भी है, जहां सरकार आज भी लोगों को 'कोरोना काल' का अटका हुआ पैसा बांट रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, यह बिल्कुल सच है! अमेरिका (USA) में इन दिनों कुछ ऐसा ही गजब नजारा देखने को मिल रहा है. वहां की सरकार टैक्सपेयर्स को उनका पुराना डूबा हुआ पैसा रिफंड कर रही है. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है. आइए समझते हैं क्या है पूरा माजरा और यह पैसा कैसे और किसे मिल रहा है...
आखिर सरकार किस बात का पैसा वापस दे रही है?
आपके मन में पहला सवाल यही उठ रहा होगा कि सरकार किस बात का पैसा दे रही है? क्या यह सरकार की तरफ से दिया जाने वाला कोई 'कोरोना बोनस' है या फिर कुछ और? तो जवाब है- नहीं. यह पैसा कोई खैरात नहीं, बल्कि टैक्सपेयर्स का अपना ही पैसा है. बात यह है कि साल 2020 से 2023 के बीच (जब कोरोना का कहर था) बहुत से लोग समय पर अपना टैक्स या रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे. उस दौरान अमेरिकी टैक्स विभाग (IRS) ने लाखों-करोड़ों लोगों पर देर से टैक्स भरने के लिए भारी-भरकम जुर्माना (Penalty) और ब्याज ठोक दिया था.
अब अमेरिका की एक अदालत में Kwong v. United States नाम के मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई है कि कोरोना काल के संकट को देखते हुए वह जुर्माना लगाना कानूनी रूप से गलत था. बस इसी फैसले के बाद सरकार को झुकना पड़ा और अब वह लोगों का वही काटा गया जुर्माना और ब्याज का पैसा वापस लौटा रही है.
किसको मिलेगा यह पैसा? (Who is Eligible)
यूएस गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट टैक्सपेयर एडवोकेट के मुताबिक, यह पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा. इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को होगा जो कोरोना काल (20 जनवरी 2020 से 10 जुलाई 2023) के दौरान अमेरिका में टैक्सपेयर थे. जिन पर उस दौरान लेट टैक्स भरने या लेट पेमेंट करने की वजह से जुर्माना या ब्याज लगाया गया था. जिन्होंने वह जुर्माना पहले ही सरकार को भर दिया है (उन्हें रिफंड मिलेगा) या जिन पर अभी भी बकाया है (उनका जुर्माना माफ होगा).
क्या पैसा खुद-ब-खुद खाते में आ जाएगा?
बिलकुल नहीं! यही सबसे जरूरी बात है. अमेरिकी सरकार यह पैसा किसी को अपने आप ट्रांसफर नहीं कर रही है. यदि आपको अपना पैसा वापस चाहिए, तो आपको खुद आगे आकर इसके लिए सरकार के पास 'रिफंड क्लेम' दर्ज करना होगा. अगर आप चुपचाप बैठे रहे, तो आपका पैसा हमेशा के लिए सरकारी खजाने में दफन हो जाएगा.
10 जुलाई 2026 है आखिरी मौका
अगर आप या आपके कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, तो उन्हें तुरंत सावधान कर दीजिए. इस पैसे को क्लेम करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 तय की गई है. आज 7 जुलाई हो चुकी है, यानी हाथ में सिर्फ 3 दिन बचे हैं. अगर इस डेडलाइन से पहले फॉर्म नहीं भरा गया, तो हकदार होने के बावजूद फूटी कौड़ी भी वापस नहीं मिलेगी.
पैसा वापस पाने के लिए क्या करना होगा? (How to Claim)
1. ऑनलाइन तरीकाअमेरिकी टैक्स विभाग ने इसके लिए अपनी वेबसाइट पर एक नया ऑनलाइन ऑप्शन शुरू किया है. टैक्सपेयर्स अपने 'IRS Online Account' में लॉगिन करके Form 843 को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भर सकते हैं.
2. ऑफलाइन तरीकाजो लोग फॉर्म कोरियर या डाक से भेजना चाहते हैं, वे कागज वाले 'Form 843' को भरकर Internal Revenue Service, Ogden, UT 84201 के पते पर भेज सकते हैं. ध्यान रहे, फॉर्म के सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में 'Kwong vs. United States' लिखना जरूरी है ताकि अधिकारियों को पता चल सके कि यह कोरोना रिफंड का मामला है.
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