Patna:
बिहार कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है। अगर आप अपने माता−पिता या घर के बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख रहे, तो बिहार में जेल जाने के लिए तैयार रहिए। यहां माता−पिता का भरण−पोषण नहीं करना एक अपराध माना गया है, जिसके लिए तीन महीने की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। राज्य सरकार ने हर जिले में एक ओल्ड एज होम भी खोलने का फैसला किया है, जिनमें 150 बुजुर्गों के रहने का इंतजाम होगा। सरकार ने भरण−पोषण को भी परिभाषित करते हुए कहा है कि 60 साल के अधिक उम्र के लोगों के लिए भोजन, कपड़ा, घर और इलाज की जिम्मेदारी उनके बच्चों की होगी।
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