दिल्ली पुलिस ने संशोधित मोटर वाहन कानून के प्रभावी होने के बाद पहले ही दिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुये 3,900 चालान काटे. इनमें नशे में गाड़ी चलाने के 45 मामले हैं और लापरवाही से वाहन चलाने के 557 मामले शामिल हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
यह कानून रविवार से प्रभावी हुआ है. संसद ने जुलाई में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था, जो सड़क सुरक्षा नियमों को कड़ा करने का प्रयास है.
सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयास के तहत इस कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है और जुर्माने एवं चालान की राशि काफी बढ़ा दी गई है. यह कानून एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है.
ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर एनएस बुंदेला ने कहा- हमने 3,900 चलान काटे हैं. जिसमें 45 चालान ड्रिंक एंड ड्राइव, 557 खतरनाक ड्राइविंग के लिए, 42 तेज गति से चलाने के लिए, 207 रेड लाइट तोड़ने के लिए, 195 सीट बेल्ट के लिए, 28 ट्रिपल राइडिंग के लिए और 336 हेलमेट के लिए काटे हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं