डेनमार्क में सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने वाले नकाब या हिजाब पर एक अगस्त से प्रतिबंध के बाद पहली बार 28 वर्षीय एक महिला पर इस कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है. मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है. पुलिस ड्यूटी अधिकारी डेविड बोर्केर्सन ने रितजाऊ न्यूज एजेंसी को बताया कि पुलिस को होरशोल्म के शॉपिंग सेंटर में बुलाया गया था. यहां कल एक महिला का नकाब दूसरी महिला ने फाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उनके बीच झगड़ा हो गया. बोर्केर्सन ने कहा, “झगड़े के दौरान महिला का नकाब उतर गया था लेकिन जब तक हम पहुंचे, उसने दोबारा नकाब पहन लिया था”.
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पुलिस ने नकाब पहने महिला की तस्वीर ली और शॉपिंग सेंटर से सिक्योरिटी कैमरा फुटेज निकाला. इसके बाद नकाब पहने हुई महिला पर 1,000 क्रॉनर (करीब 10 हजार रुपये) जुर्माना लगाया गया. इसके बाद उसे सार्वजनिक स्थल छोड़कर जाने या नकाब हटाने को कहा गया तो उसने सार्वजनिक स्थल छोड़कर जाना चुना. यहां एक अगस्त से यह नियम बनाया गया है कि पूरे चेहर को ढकने वाला बुर्का या सिर्फ आंख दिखने वाला नकाब सार्वजनिक स्थल पर पहनने पर करीब एक हजार क्रोनर का जुर्माना अदा करना होगा.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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