डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
वाशिंगटन:
अमेरिकी राज्य वाशिंगटन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए यात्रा प्रतिबंध को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है. वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्ग्यूसन ने गुरुवार को कहा कि राज्य यात्रा प्रतिबंध के संबंध में राष्ट्रपति के नए कार्यकारी आदेश पर रोक लगाने के लिए संघीय अदालत जाएगा. वाशिंगटन, हवाई के बाद दूसरा राज्य हो गया है, जिसने इस संबंध में ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश को चुनौती देने का निर्णय लिया है.
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, एक दिन पहले ही हवाई ने इस संबंध में मुकदमा दायर किया. हालांकि ट्रंप ने अपने नए आदेश में बदलाव किए हैं, लेकिन इसे भी खामियों से युक्त बताया जा रहा है. फर्ग्यूसन ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हालांकि 'संशोधित कार्यकारी आदेश काफी हद तक सीमित है', फिर भी यह 'नुकसानदेह' है. यह वास्तव में एक मुस्लिम प्रतिबंध है.
मैसाचुसेट्स, न्यूयार्क तथा ओरेगन के अटॉर्नी जनरलों ने भी इसकी पुष्टि की है कि वे भी इस मुकदमे से जुड़ने की योजना बना रहे हैं. मिनेसोटा पहले ही ट्रंप के कदमों को चुनौती देने वालों में शामिल है. ट्रंप ने सोमवार को नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें छह मुस्लिम बहुल देशों से विदेशी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर 90 दिनों और सभी शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर 120 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था. हालांकि इसमें ग्रीन कार्ड धारकों और उन लोगों को शामिल नहीं किया गया, जिनके पास वैध वीजा हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, एक दिन पहले ही हवाई ने इस संबंध में मुकदमा दायर किया. हालांकि ट्रंप ने अपने नए आदेश में बदलाव किए हैं, लेकिन इसे भी खामियों से युक्त बताया जा रहा है. फर्ग्यूसन ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हालांकि 'संशोधित कार्यकारी आदेश काफी हद तक सीमित है', फिर भी यह 'नुकसानदेह' है. यह वास्तव में एक मुस्लिम प्रतिबंध है.
मैसाचुसेट्स, न्यूयार्क तथा ओरेगन के अटॉर्नी जनरलों ने भी इसकी पुष्टि की है कि वे भी इस मुकदमे से जुड़ने की योजना बना रहे हैं. मिनेसोटा पहले ही ट्रंप के कदमों को चुनौती देने वालों में शामिल है. ट्रंप ने सोमवार को नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें छह मुस्लिम बहुल देशों से विदेशी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर 90 दिनों और सभी शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर 120 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था. हालांकि इसमें ग्रीन कार्ड धारकों और उन लोगों को शामिल नहीं किया गया, जिनके पास वैध वीजा हैं.
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