- सऊदी अरब में अब गैर-मुस्लिम विदेशी निवासी शराब खरीदने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं
- शराब खरीदने के लिए गैर-मुस्लिम विदेशी निवासियों का मासिक वेतन कम से कम पचास हजार रियाल होना जरूरी है
- रियाद में स्थित एकमात्र शराब की दुकान पर मासिक आय का प्रमाण दिखाकर ही शराब खरीदी जा सकेगी
सऊदी अरब में रहने वाले गैर-मुस्लिम विदेशी निवासी अब शराब खरीद सकते हैं. सऊदी के शासकों ने शराब बिक्री के नियमों में ढील देने के लिए और कदम उठाए हैं. अब गैर-मुस्लिम विदेशी निवासियों के लिए भी शराब खरीदने की शर्त बताई गई है, जिसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी. पिछले महीने के आखिर में प्रीमियम वीजा रखने वाले विदेशी लोगों को रियाद में शराब खरीदने की अनुमति दी गई थी. यह मौका खास था क्योंकि यह पहली बार था कि जब विदेशी डिप्लोमेट के अलावा किसी को राजधानी रियाद की एकमात्र दुकान पर शराब खरीदने की इजाजत दी गई थी. अब इस नियम में और छूट दी गई है.
अब कौन खरीद सकेगा शराब?
अब सऊदी में शराब खरीदने वाली नई शर्त जान लीजिए. अब हर महीने कम से कम 50,000 रियाल (लगभग 12 लाख रुपए) कमाने वाले गैर-मुस्लिम विदेशी निवासी रियाद में मौजूद एकमात्र शराब की दुकान से शराब खरीद सकते हैं. ब्लूमबर्ग के साथ साथ न्यूज एजेंसी एएफपी के 6 स्थानीय लोगों के हवाले से यह खबर छापी है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पहचान उजागर न करने की शर्त पर लोगों ने कहा कि रियाद में स्थित देश के एकमात्र शराब दुकान में एंट्री पाने के लिए निवासियों को अपना वेतन प्रमाण पत्र दिखाकर अपनी महीने की कमाई साबित करनी होगी. यह शराब दुकान पिछले साल विदेशी राजनयिकों (डिप्लोमेट) को शराब बेचने के लिए खोला गया था.
रियाद में शराब की दुकान पर बिक्री बढ़ गई है. मामले से परिचित एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि प्रतिबंध में पिछले महीने मिली पहली बड़ी ढील के बाद से प्रीमियम वीजा रखने वाले 12,500 से अधिक निवासियों ने दुकान पर शराब की खरीदारी की है.
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