हांगकांग के उच्च न्यायालय ने देश में एलजीबीटी अधिकारों के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया कि समान लिंग वाले लोगों को उत्तराधिकारी कानून के तहत समान उपचार प्राप्त होना चाहिए. लेकिन जीत उसी दिन आई जब विदेशी समान-लिंग विवाहों की पूर्ण मान्यता के लिए एक अलग कानूनी मांग को दबाने की आवाजें आ रही है, यह कहते हुए कि प्रचारकों ने कहा कि समानता के मुद्दों पर प्रगति की कमी है.
हांगकांग का कानून समान-विवाह की अनुमति नहीं देता है और विदेशी यूनियनों को मान्यता नहीं देता है, हालांकि हाल के वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसलों में सीमित मान्यता दी गई है. हॉन्ग कॉन्ग के एक एक समलैंगिक कार्यकर्ता एडगर एनजी ने पिछले साल शहर की उत्तराधिकारी और आंतक कानूनों के खिलाफ चुनौती पेश की थी और यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया था.
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अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, 2018 में उन्होंने लंदन में अपने साथी से शादी करने के एक साल बाद एक सरकारी सब्सिडी वाला फ्लैट खरीदा. हॉन्ग कॉन्ग की हाउसिंग पॉलिसी के तहत, उनके पति को संयुक्त गृहस्वामी के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती थी, और एनजी इस बात से चिंतित थे कि अगर वो बिना अपनी वसीयत के मर जाते हैं तो क्या उनकी संपत्ति उसके साथी को नहीं दी जाएगी.
शुक्रवार को दिए गए फैसले में, न्यायाधीश एंडरसन चाउ ने कहा कि पति-पत्नी के समान विवाह में उनके कानूनी अधिकारों से "गैर-कानूनी भेदभाव का गठन होता है" न्यायाधीश ने कहा "अंतर उपचार उचित नहीं है" अभियान समूह हांगकांग मैरिज इक्वलिटी वाले एलजीबीटी अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे सरकार पर "महत्वपूर्ण जीत" बताया.
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एसोसिएशन ने कहा "सरकार को शहर में विवाह समानता को लागू करने के लिए एलजीबीटी + समुदाय के साथ काम करने के इस अवसर को ग्रहण करना चाहिए.
हालांकि कानूनी जीत के बारे में उत्साह शुक्रवार को एक अलग फैसले के बाद थोड़ा फीका पड़ गया, विदेशी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर हांगकांग के कानून में न्यायिक समीक्षा के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया."
2018 में शहर ने घोषणा की कि विदेशी समान-सेक्स पार्टनर्स हांगकांग में रहने और काम करने के अधिकार के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, लेकिन अन्य अधिकारों को अभी भी समान-सेक्स जोड़ों के लिए मना कर दिया गया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं