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This Article is From Feb 20, 2011

राहत को राहत नहीं, फेमा का केस दर्ज

New Delhi: राहत फतेह अली खान को कोई राहत मिलती नहीं दिखती। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस यानी डीआरआई ने राहत और उनके मैनेजर मारूफ के खिलाफ फेमा और कस्टम्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों के पासपोर्ट भी डीआरआई के पास है। यानि राहत देश तभी छोड़ सकते हैं जब वो लिखित रूप से डीआरआई को भरोसा दिलायें कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो जांच में शामिल होगें। 13 फरवरी को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर रोके गए राहत के पास करीब एक लाख 24 हजार अमेरिकी डॉलर मिले थे। नियम के मुताबिक अगर राहत पर लगे आरोप सही पाए गए तो उन्हें बरामद राशि का करीब तीन गुना अधिक यानी करीब 3 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। उनके खिलाफ कस्टम एक्ट के सेक्शन 135 के तहत यानी अवैध रूप से विदेशी धन की तस्करी का मामला भी चलेगा। इस मामले में डीआरआई की टीम राहत के इवेंट मैनेजर चित्रेश श्रीवास्तव से भी पूछताछ कर रही है। डीआरआई की पूछताछ में राहत यही कहते रहे कि वो स्कूल ड्रॉप आउट हैं और इसीलिए उन्हें कानून और उसके नियमों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लेकिन राहत की ये दलील भी काम न आयी और उनके खिलाफ नियम के मुताबिक ही कार्रवाई हुई।

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