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This Article is From Apr 12, 2013

मुशर्रफ की अग्रिम जमानत छह दिन के लिए बढ़ाई गई

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ की अग्रिम जमानत अवधि को शुक्रवार को छह दिन के लिए बढ़ा दिया। मुशर्रफ ने वर्ष 2007 के दौरान आपातकाल लगाए जाने के बाद दर्जनों जजों को घर में नजरबंद किए जाने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अवधि बढ़ाए जाने की अपील की थी।

न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दीकी ने मुशर्रफ के वकील के तर्कों को सुनने के बाद उनकी अग्रिम जमानत अवधि को 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। बुलेटप्रूफ जैकेट पहने अदालत में हाजिर हुए 69-वर्षीय मुशर्रफ को न्यायाधीश ने मुचलके के तौर पर पांच लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने इस बात को रेखांकित किया कि मुशर्रफ को अपनी जमानत अवधि बढ़वाने के लिए सत्र अदालत में जाना चाहिए था। इस पर मुशर्रफ के वकील ने कहा कि वह सुरक्षा कारणों के चलते हाईकोर्ट में आए हैं। मुशर्रफ आधे घंटे से अधिक समय की देरी से अदालत पहुंचे और उनके वकील ने सुरक्षा कारणों को इसका जिम्मेदार बताया।

मुशर्रफ जब अंतत: पुलिस वैनों की अगुवाई में काले रंग की एसयूवी गाड़ियों के काफिले के साथ अदालत परिसर में पहुंचे, तो पाया कि न्यायाधीश जलपान के लिए जा चुके थे। न्यायाधीश के अदालत कक्ष में लौटने तक मुशर्रफ को करीब 25 मिनट तक अपनी एसयूवी में इंतजार करना पड़ा। अदालत परिसर को पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों ने घेर रखा था। मुशर्रफ के दर्जनों समर्थक भी अदालत परिसर में एकत्र हो गए। मुशर्रफ कई अंगरक्षकों के घेरे में अदालत कक्ष में पहुंचे।

चार साल के आत्म निर्वासन के बाद पिछले माह मुशर्रफ के पाकिस्तान लौटने के तुरंत बाद ही प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कहा था कि उसने पूर्व सैन्य शासक को निशाना बनाने के लिए आत्मघाती हमलावरों और स्नाइपर्स के एक विशेष दस्ते का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, वर्ष 2006 के सैन्य अभियान में बलूच नेता अकबर बुगती की हत्या तथा 2007 में आपातकाल लगाने के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज मामले में पहले ही सिंध हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल कर ली थी।

मुशर्रफ की 11 मई को होने वाले आम चुनाव में मैदान में उतरने की योजना है, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों ने कराची, कसूर और इस्लामाबाद निर्वाचन क्षेत्रों से उनके नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया। एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र चितराल से उनका नामांकन पत्र मंजूर हो गया है, लेकिन कई वकीलों ने अपनी आपत्तियां दाखिल की हैं।

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परवेज मुशर्रफ, Pervez Musharraf, पाकिस्तान कोर्ट