प्रतीकात्मक फोटो.
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकार से विवादास्पद ईशनिंदा कानून में बदलाव करने को कहा है. अदालत ने कहा कि बदलाव करने से निजी स्वार्थों के लिए इसके दुरुपयोग को रोका जा सकेगा. 'डॉन अखबार' की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुझाव दिया कि संसद को इसका दुरुपयोग करने वाले या, ईशनिंदा का किसी पर झूठा आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानून का प्रावधान करना चाहिए.
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गलत आरोपों से होती है मुश्किल
न्यायाधीश ने कहा कि अपनी निजी दुश्मनी को लेकर लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों को ईशनिंदा के मामलों में घसीट देते हैं. इससे न सिर्फ आरोपी का, बल्कि उसके परिवार और रिश्तेदारों का जीवन जोखिम में पड़ जाता है. गौरतलब है कि पाकिस्तान में ईशनिंदा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है. इसके आरोपी चरमपंथियों का आसान निशाना बन गए हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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गलत आरोपों से होती है मुश्किल
न्यायाधीश ने कहा कि अपनी निजी दुश्मनी को लेकर लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों को ईशनिंदा के मामलों में घसीट देते हैं. इससे न सिर्फ आरोपी का, बल्कि उसके परिवार और रिश्तेदारों का जीवन जोखिम में पड़ जाता है. गौरतलब है कि पाकिस्तान में ईशनिंदा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है. इसके आरोपी चरमपंथियों का आसान निशाना बन गए हैं.
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