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This Article is From Apr 22, 2013

अंतरिम सरकार का मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने से इनकार

अंतरिम सरकार का मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने से इनकार
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को राहत देते हुए उनके खिलाफ संविधान का उल्लंघन करने के लिए देशद्रोह का मामला चलाने से इनकार किया है। उसका कहना है कि इसकी इजाजत देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

आगामी 11 मई को होने वाले आम चुनाव के लिए पाकिस्तान में मीर हजार खान खोसो के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है। इस अंतरिम सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने लिखित जवाब में यह बात कही है।

इसे मुशर्रफ के लिए थोड़े समय के लिए राहत माना जाएगा। पाकिस्तान में सिर्फ सरकार ही किसी के खिलाफ देशद्रोह का मामला चला सकती है। इस मामले में मौत की सजा का प्रावधान है।

कई वकीलों ने याचिकाएं दायर की थीं कि मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया जाए और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का रुख जाना था।

अपने जवाब में कार्यवाहक सरकार ने 69 साल के मुशर्रफ के खिलाफ अनुच्छेद 6 के तहत देशद्रोह का मामला चलाने से इनकार किया। उसने कहा कि अनुच्छेद 6 के तहत कोई कानूनी कदम उठाना उसे मिले अधिकार में शामिल नही है। जवाब में कहा गया है कि सरकार राष्ट्रीय और प्रांतीय एसेंबली के चुनावों के लिए खड़े उम्मीदवारों को सुरक्षा देने में व्यस्त है।

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अंतरिम सरकार Parvez Muhsharraf, परवेज मुशर्रफ, देशद्रोह का मुकदमा