पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन 11 दुर्दांत आतंकवादियों के मृत्युदंड पर मुहर लगा दी है जिन्हें विशेष सैन्य अदालत ने 60 लोगों की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी. सेना ने यह जानकारी दी. सेना ने बताया कि ये आतंकवादी 36 नागरिकों तथा सशस्त्रबल, सीमा सैन्यबलों और पुलिस के 24 कर्मियों की हत्या और 142 अन्य लोगों को घायल करने की वारदात में संलिप्त पाए गए थे. एक सैन्य प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि इन आतंकवादियों के पास से हथियार एवं गोलाबारूद भी बरामद हुए थे. उन पर विशेष सैन्य अदालत में मुकदमा चला था.
उन्होंने कहा, ‘‘ये आतंकवादी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पाकिस्तान के सशस्त्रबलों, मलाकंद विश्वविद्यालय पर हमला तथा खैबर - पख्तूनख्वा एसेंम्बली के सदस्य इमरान खान मोहमिंद समेत निर्दोष लोगों की हत्या समेत आतंकवाद से जुड़े जघन्य अपराधों में शामिल थे.’’
उसने कहा कि इन अभियुक्तों ने मजिस्ट्रेट और निचली अदालत में अपना गुनाह कबूल किया तथा उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. बयान के अनुसार सैन्य अदालत ने तीन अन्य मुजरिमों को कैद की सजा सुनायी है. अदालत का गठन दिसंबर 2014 में पेशावर के एक स्कूल पर आतंकवादी हमला होने के बाद किया गया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने कहा, ‘‘ये आतंकवादी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पाकिस्तान के सशस्त्रबलों, मलाकंद विश्वविद्यालय पर हमला तथा खैबर - पख्तूनख्वा एसेंम्बली के सदस्य इमरान खान मोहमिंद समेत निर्दोष लोगों की हत्या समेत आतंकवाद से जुड़े जघन्य अपराधों में शामिल थे.’’
उसने कहा कि इन अभियुक्तों ने मजिस्ट्रेट और निचली अदालत में अपना गुनाह कबूल किया तथा उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. बयान के अनुसार सैन्य अदालत ने तीन अन्य मुजरिमों को कैद की सजा सुनायी है. अदालत का गठन दिसंबर 2014 में पेशावर के एक स्कूल पर आतंकवादी हमला होने के बाद किया गया था.
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