इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर कोर्ट की अवमानना का मामला चलेगा और 13 फरवरी को उन पर आरोप तय किए जाएंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार अली चौधरी की बेंच ने समन रद्द करने की गिलानी की अपील खारिज कर दी।
इससे पहले कोर्ट ने गिलानी के वकील को 10 मिनट का वक्त दिया यह बताने के लिए कि गिलानी राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ जांच के लिए स्विस अधिकारियों को चिट्ठी लिखेंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर गिलानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए स्विस अधिकारियों को चिट्ठी लिख दें तो उनके खिलाफ अवमानना का मामला खत्म हो जाएगा। इससे पहले 19 जनवरी को गिलानी ने कोर्ट में पेश होकर कहा था कि पाकिस्तान के संविधान के तहत राष्ट्रपति पर कोई मामला नहीं चला।
इससे पहले कोर्ट ने गिलानी के वकील को 10 मिनट का वक्त दिया यह बताने के लिए कि गिलानी राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ जांच के लिए स्विस अधिकारियों को चिट्ठी लिखेंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर गिलानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए स्विस अधिकारियों को चिट्ठी लिख दें तो उनके खिलाफ अवमानना का मामला खत्म हो जाएगा। इससे पहले 19 जनवरी को गिलानी ने कोर्ट में पेश होकर कहा था कि पाकिस्तान के संविधान के तहत राष्ट्रपति पर कोई मामला नहीं चला।
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