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This Article is From Oct 24, 2017

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने महिला सांसद के खिलाफ इमरान खान की याचिका खारिज की

याचिका में इमरान ने पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए महिला सांसद को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी.

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने महिला सांसद के खिलाफ इमरान खान की याचिका खारिज की
पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान. (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को झटका देते हुए एक महिला सांसद के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी. याचिका में इमरान ने पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए महिला सांसद को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी.

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि नेशनल असेंबली की सदस्य आयशा गुलालाई ने पार्टी के नियमों को तोड़ा है. इसलिए सांसद के तौर पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. इमरान की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने 3-2 के बहुमत से गुलालाई के पक्ष में फैसला सुनाया.

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इमरान ने कहा कि गुलालाई ने प्रधानमंत्री पद के लिए पीटीआई के उम्मीदवार शेख राशिद के लिए मतदान से दूरी बनाई, जबकि उन्होंने पार्टी के सभी सदस्यों से अवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख राशिद को समर्थन देने को कहा था. गुलालाई ने हालांकि दावा किया कि बीमारी के कारण वह मतदान में शामिल नहीं हो पाई. वहीं, पीटीआई के वकील ने उस टेलीविजन टॉक शो का रिकॉर्ड पेश कर दावा किया कि वह सत्र के दौरान उसमें मौजूद थी और पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बात कर रही थीं.

VIDEO:हाफिज सईद से बातचीत पर इमरान की सफाई
दक्षिण वजीरिस्तान से सांसद गुलालाई अगस्त में पीटीआई से अलग हो गईं थीं. उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इसके अलावा पार्टी छोड़ने के फैसले के पीछे पार्टी में महिलाओं के साथ खराब व्यवहार को एक वजह बताया था. 

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