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न्यायिक आयोग ने विदेश मंत्रालय के जरिये बयान लेने के लिए और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सरबजीत के रिश्तेदारों को भी नोटिस भेजे हैं।
एक अधिकृत बयान में कहा गया है कि पंजाब प्रांत के जेल महानिरीक्षक कोट लखपत जेल के अधीक्षक और अन्य जेल के अधिकारियों ने लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मजहर अली अकबर नकवी की एक सदस्यीय आयोग के समक्ष गवाही दी।
उल्लेखनीय है कि 2 मई को कोट लखपत जेल में कई कैदियों ने सरबजीत पर जानलेवा हमला किया था, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई।
न्यायिक आयोग ने विदेश मंत्रालय के जरिये बयान लेने के लिए और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सरबजीत के रिश्तेदारों को भी नोटिस भेजे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि अभी तक सरबजीत के परिवार ने बयान दर्ज कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग ‘यथाशीघ्र’ अपनी रिपोर्ट पूरी कर लेगा।
सरबजीत को 1990 में पंजाब प्रांत में बम हमले में संलिप्तता के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। उसके परिजनों का कहना है कि वह गलत पहचान का शिकार हुआ।
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