पटाखों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने की पहल के तहत दुबई में दिवाली (Diwali) के दौरान किसी भी व्यक्ति को पटाखा बेचते हुए पकड़े जाने पर तीन महीने की कैद या जुर्माना हो सकता है. खलीज टाइम्स ने खबर दी है कि जुर्माने की राशि 5000 दिरहम (1361 डॉलर) तय की गयी है. पिछले कुछ सालों से दुबई नगरपालिका इस त्योहार के दौरान पटाखों की अवैध बिक्री पर सख्ती कर रही है. अखबार के मुताबकि दुबई पुलिस ने कहा है कि लोगों के बीच जागरूकता अभियान के फलस्वरूप इस चलन पर काफी हद तक रोक लगी है. वैसे कोई कार्यक्रम करने वालों को पटाखों का इस्तेमाल करने से पहले दुबई पुलिस और दुबई नगरपालिका से मंजूरी लेनी होती है.
अतीत में ऐसे मामले आये जब पटाखों का ढेर रखने वालों को गिरफ्तार किया गया. वर्ष 2015 में पुलिस ने 23 टन पटाखे जब्त किये थे जबकि 2014 में 28 टन पटाखे जब्त किये गये थे.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं