कीव:
यूक्रेन की संसद ने रेस्तराओं, स्टेडियमों व शासकीय भवनों सहित सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक लगाने वाले एक कानून को मंजूरी दे दी है।
कानून को प्रस्तुत करने वाली सांसद तात्याना बख्तयेवा ने कहा, "आंकड़ों के मुताबिक 1.1 करोड़ यूक्रेनी लोग और दुर्भाग्य से 12 से 16 वर्ष उम्र का हर चौथा बच्चा धूम्रपान की लत से पीड़ित हैं। ऐसे में इस कानून को स्वीकृति देना जरूरी था।"
कानून के मुताबिक स्वास्थ्य सेवा स्थलों, खेल के मैदानों, स्टेडियमों, लिफ्ट, फोन बूथों, परिवहन के सार्वजनिक वाहनों, कैफे, रेस्तरां व सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थलों पर धूम्रपान वर्जित है।
इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए 1,250 डॉलर की जुर्माना राशि भरने की सजा तय की गई है। बख्तयेवा ने बताया कि कानून को यूक्रेन के 80 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है। कानून के प्रकाशन के छह महीने बाद से इसे लागू किया जाएगा।
करीब 10 यूरोपीय देशों में धूम्रपान पर पहले ही आधिकारिक प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
कानून को प्रस्तुत करने वाली सांसद तात्याना बख्तयेवा ने कहा, "आंकड़ों के मुताबिक 1.1 करोड़ यूक्रेनी लोग और दुर्भाग्य से 12 से 16 वर्ष उम्र का हर चौथा बच्चा धूम्रपान की लत से पीड़ित हैं। ऐसे में इस कानून को स्वीकृति देना जरूरी था।"
कानून के मुताबिक स्वास्थ्य सेवा स्थलों, खेल के मैदानों, स्टेडियमों, लिफ्ट, फोन बूथों, परिवहन के सार्वजनिक वाहनों, कैफे, रेस्तरां व सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थलों पर धूम्रपान वर्जित है।
इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए 1,250 डॉलर की जुर्माना राशि भरने की सजा तय की गई है। बख्तयेवा ने बताया कि कानून को यूक्रेन के 80 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है। कानून के प्रकाशन के छह महीने बाद से इसे लागू किया जाएगा।
करीब 10 यूरोपीय देशों में धूम्रपान पर पहले ही आधिकारिक प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं