मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में आज जेल से रिहा किया जा सकता है। लाहौर की हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में लखवी की हिरासत को गैर-कानूनी करार देते हुए कहा कि उनसे कैद से तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इसके बाद माना जा रहा है कि उसे आज शाम तक रिहा कर दिया जाएगा।
इससे पहले 20 मार्च को पाकिस्तान की एक अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की सार्वजनिक सुरक्षा के एक कानून के तहत हिरासत के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था और इससे उसके आगे भी जेल में रखने की पाकिस्तान की मजबूरी हो गई थी।
18 दिसंबर 2014 को निचली अदालत (आतंकवाद रोधी अदालत-1, इस्लामाबाद) ने लखवी को जमानत दे दी थी, लेकिन अगले ही दिन उसे एमपीओ के तहत हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने लखवी की इस हिरासत को 'कमजोर कानूनी आधार' का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया था।
लखवी और छह अन्य-अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम पर नवंबर 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे।
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