इस्लामाबाद:
मुंबई हमले के मामले में लश्कर ए-तैयबा के जकीउर रहमान लखवी और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई कर रहे आतंकवाद-निरोधी अदालत ने मंगलवार को अधिसूचित किया कि इस मामले की जांच करने के लिए पाकिस्तानी न्यायिक दल 14 मार्च को भारत जाएगा।
न्यायाधीश शाहिद रफीक ने रावलपिंडी के एक कारावास में बंद कमरे में हुई सुनवायी के दौरान आयोग के दौरे की तिथि की घोषणा की।
न्यायाधीश ने गृह मंत्री के उपनिदेशक फजल माजिद को आयोग के दौरे के लिए समन्वयक नियुक्त करने की भी घोषणा की।
सूत्रों ने बताया कि बचाव पक्ष के वकील की ओर से दायर एक याचिका के आधार पर यह नियुक्ति की गई।
लखवी के वकील ख्वाजा हैरिस अहमद ने पीटीआई को बताया, ‘‘अदालत ने अधिसूचित किया है कि आयोग 14 मार्च को भारत का दौरा करेगा और एक समन्वयक भी नियुक्त किया गया है।’’ आयोग पहले हवाई मार्ग से लाहौर से दिल्ली जाएगा और फिर मुंबई रवाना होगा।
अहमद ने कहा, ‘‘वह (भारतीय अधिकारी) दिल्ली में हमसे कुछ औपचारिक्ताएं पूरी करना चाहते हैं।’’ सूत्रों ने बताया कि अदालत के निर्देश के बावजूद अभियोजन पक्ष ने भारत में मुख्य जांचकर्ता की जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत नहीं की।
मुख्य अभियोजक चौधरी जुल्फिकार अली ने न्यायाधीश को बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपने भारतीय समकक्षों से रिपोर्ट मांगी है लेकिन अभी तक वह उन्हें मिली नहीं है। अदालत ने सुनवाई को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
सूत्रों ने बताया कि आयोग के भारत दौरे के बारे में अन्य पहलूओं पर गृह मंत्रालय विचार करेगी।
आयोग में संघीय जांच एजेंसी के दो अभियोजक, बचाव पक्ष के पांच वकील और गृह तथा विदेश मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे।
भारत सरकार ने इससे पहले पाकिस्तान सरकार से एक से 10 फरवरी के बीच आयोग को भारत भेजने को कहा था।
हालांकि आयोग उस दौरान विभिन्न कारणों से भारत दौरे पर नहीं जा सका। यहां तक कि आयोग के गठन पर भी सवाल खड़े किए गए थे।
न्यायाधीश शाहिद रफीक ने रावलपिंडी के एक कारावास में बंद कमरे में हुई सुनवायी के दौरान आयोग के दौरे की तिथि की घोषणा की।
न्यायाधीश ने गृह मंत्री के उपनिदेशक फजल माजिद को आयोग के दौरे के लिए समन्वयक नियुक्त करने की भी घोषणा की।
सूत्रों ने बताया कि बचाव पक्ष के वकील की ओर से दायर एक याचिका के आधार पर यह नियुक्ति की गई।
लखवी के वकील ख्वाजा हैरिस अहमद ने पीटीआई को बताया, ‘‘अदालत ने अधिसूचित किया है कि आयोग 14 मार्च को भारत का दौरा करेगा और एक समन्वयक भी नियुक्त किया गया है।’’ आयोग पहले हवाई मार्ग से लाहौर से दिल्ली जाएगा और फिर मुंबई रवाना होगा।
अहमद ने कहा, ‘‘वह (भारतीय अधिकारी) दिल्ली में हमसे कुछ औपचारिक्ताएं पूरी करना चाहते हैं।’’ सूत्रों ने बताया कि अदालत के निर्देश के बावजूद अभियोजन पक्ष ने भारत में मुख्य जांचकर्ता की जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत नहीं की।
मुख्य अभियोजक चौधरी जुल्फिकार अली ने न्यायाधीश को बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपने भारतीय समकक्षों से रिपोर्ट मांगी है लेकिन अभी तक वह उन्हें मिली नहीं है। अदालत ने सुनवाई को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
सूत्रों ने बताया कि आयोग के भारत दौरे के बारे में अन्य पहलूओं पर गृह मंत्रालय विचार करेगी।
आयोग में संघीय जांच एजेंसी के दो अभियोजक, बचाव पक्ष के पांच वकील और गृह तथा विदेश मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे।
भारत सरकार ने इससे पहले पाकिस्तान सरकार से एक से 10 फरवरी के बीच आयोग को भारत भेजने को कहा था।
हालांकि आयोग उस दौरान विभिन्न कारणों से भारत दौरे पर नहीं जा सका। यहां तक कि आयोग के गठन पर भी सवाल खड़े किए गए थे।
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