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This Article is From Aug 31, 2016

मालदीव की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति नशीद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

मालदीव की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति नशीद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: मालदीव की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और 'मालदीव यूनाइटेड अपोजिशन' के कुछ अन्य निर्वासित नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

नशीद मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे और साल 2012 में उनको अपदस्थ कर दिया गया था. 49 साल के नशीद को इसी साल मई में ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मिली. आतंकवाद के मामले में नशीद को दोषी करार दिया गया था और उनको इलाज कराने के लिए बाहर जाने की इजाजत मिली थी.

पुलिस ने मंगलवार को एक बयान में कहा, 'राष्ट्रपति रहने के दौरान सरकारी धन का कथित तौर पर दुरूपयोग करने के मामले में जांच को लेकर नशीद की गिरफ्तारी की मांग की गई थी.' समाचार पत्र 'द मालदीव इंडिपेंडेंट' के मुताबिक पुलिस ने कहा, 'मालदीव की सुधार सेवा नशीद को वापस लाने की मांग कर रही है, ताकि वह आतंकवाद के मामले में 13 साल की सजा काट सकें.' आतंकवाद से जुड़े मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद नशीद को मार्च, 2015 में जेल की सजा सुनाई थी. इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा भी हुई थी.

मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद जमील अहमद और अकरम कमालदीन को गिरफ्तार करने और वापस लाने के लिए भी पुलिस को अधिकृत किया गया है. इन लोगों ने 4 अगस्त को पुलिस की ओर से जारी सम्मन का अनुपालन नहीं किया था.

पिछले साल जुलाई में मालदीव से भागने वाले जमील को भी ब्रिटेन की सरकार ने राजनीतिक शरणार्थी का दर्जा प्रदान किया. इसके बाद से वह ब्रिटेन में वह स्व-निर्वासित जीवन बिता रहे हैं.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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