कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा फांसी की सज़ा सुनाए जाने के मुद्दे को लेकर हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय पंचाट (अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या आईसीजे) में सोमवार को सुनवाई में भारत द्वारा अपना पक्ष रखे जाने के बाद पाकिस्तान ने भी अपना जवाब दे दिया है. पाकिस्तान ने कहा है कि इस मामले में जाधव का कबूलनामा सुनना जरूरी है. पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय अदालत को राजनीति का रंगमंच बनाने का आरोप लगाया. पढ़ें पाकिस्तान ने आईसीजे में और क्या कहा...
- जाधव का कबूलनामा सुनना जरूरी
- इसे राजनीति का रंगमंच न बनाए भारत
- अंतरराष्ट्रीय अदालत का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है भारत
- हम मामले के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे हमे जितना भी उकसाने की कोशिश की जाए
- जाधव के पासपोर्ट की बात करे भारत
- दर्शक तय कर सकते हैं कि जाधव स्वेच्छा से कबूल कर रहा है या नहीं
- पाकिस्तान ने सजा के बाद 150 दिन का समय दिया
- इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा याचिका की मांग करने की कोई संभावना नहीं है
- लोगों को अतीत में पाकिस्तान की अदालतों से राहत मिलती रही है
- पाकिस्तान पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहता है
- राजनीतिक दलों के हिसाब बराबर करने के लिए अदालत का समय और संसाधन बर्बाद करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है
- भारतीय मीडिया ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के पत्र को 'रोक' के रूप में दिखाया है जो कि नहीं है. यह एक तरह से तथ्यों से भटकाना है
- बलूचिस्तान में जाधव को गिरफ्तार किया गया
- जाधव के पासपोर्ट में मुस्लिम नाम
- ये अर्जेंसी का मामला नहीं
- काउंसिलर पहुंच के लिए योग्य नहीं है कुलभूषण जाधव
- जाधव का कबूलनामा सुनना जरूरी
- इसे राजनीति का रंगमंच न बनाए भारत
- अंतरराष्ट्रीय अदालत का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है भारत
- हम मामले के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे हमे जितना भी उकसाने की कोशिश की जाए
- जाधव के पासपोर्ट की बात करे भारत
- दर्शक तय कर सकते हैं कि जाधव स्वेच्छा से कबूल कर रहा है या नहीं
- पाकिस्तान ने सजा के बाद 150 दिन का समय दिया
- इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा याचिका की मांग करने की कोई संभावना नहीं है
- लोगों को अतीत में पाकिस्तान की अदालतों से राहत मिलती रही है
- पाकिस्तान पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहता है
- राजनीतिक दलों के हिसाब बराबर करने के लिए अदालत का समय और संसाधन बर्बाद करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है
- भारतीय मीडिया ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के पत्र को 'रोक' के रूप में दिखाया है जो कि नहीं है. यह एक तरह से तथ्यों से भटकाना है
- बलूचिस्तान में जाधव को गिरफ्तार किया गया
- जाधव के पासपोर्ट में मुस्लिम नाम
- ये अर्जेंसी का मामला नहीं
- काउंसिलर पहुंच के लिए योग्य नहीं है कुलभूषण जाधव
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