पंजाब का गुरदीप उन 14 लोगों में शामिल है, जिन्हें मौत की सजा दी जाने वाली है।
सिलाकैप:
इंडोनेशिया ने ड्रग्स से जुड़े अपराध के मामले में दोषी ठहराए गए एक स्थानीय और तीन नाइजीरियाई नागरिकों को मौत की सजा दे दी। ड्रग्स तस्करी के आरोपियों में पंजाब के गुरदीप सहित 14 लोग शामिल हैं, जिन्हें आरोप में सजा-ए-मौत दी जानी है।
सामान्य अपराध मामलों के उप अटॉर्नी जनरल नूर राचमाद ने संवददाताओं को बताया कि इन लोगों को मध्यरात्रि के ठीक बाद मौत की सजा दी गई। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया एक भारतीय सहित 10 अन्य दोषियों को मौत की सजा क्यों नहीं दी गई।
वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार शाम को 48 वर्षीय गुरदीप सिंह के परिवार से फोन पर बात की और आश्वस्त किया कि गुरदीप को बचाने के लिए वे अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही हैं। गुरदीप मूलत: जालंधर से है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि हमारे अधिकारियों ने गुरदीप से मुलाकात की है और हमारे दूतावास ने इंडोनेशिया की सरकार से सभी कानूनी विकल्प देखने को कहा है। उन्होंने कहा कि सिंह के पास इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पास दया याचका की अपील करने का अधिकार है।
मौजूदा समय में इंडोनेशिया के अधिकारियों ने मादक द्रव्यों के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ मौत की सजा देने के फैसले का बचाव किया है और 14 दोषियों की मौत की सजा टालने की संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय यूनियन की अपील खारिज कर दी है। इन दोषियों में नाइजीरिया, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के नागरिक भी शामिल हैं। (अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ)
सामान्य अपराध मामलों के उप अटॉर्नी जनरल नूर राचमाद ने संवददाताओं को बताया कि इन लोगों को मध्यरात्रि के ठीक बाद मौत की सजा दी गई। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया एक भारतीय सहित 10 अन्य दोषियों को मौत की सजा क्यों नहीं दी गई।
वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार शाम को 48 वर्षीय गुरदीप सिंह के परिवार से फोन पर बात की और आश्वस्त किया कि गुरदीप को बचाने के लिए वे अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही हैं। गुरदीप मूलत: जालंधर से है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि हमारे अधिकारियों ने गुरदीप से मुलाकात की है और हमारे दूतावास ने इंडोनेशिया की सरकार से सभी कानूनी विकल्प देखने को कहा है। उन्होंने कहा कि सिंह के पास इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पास दया याचका की अपील करने का अधिकार है।
मौजूदा समय में इंडोनेशिया के अधिकारियों ने मादक द्रव्यों के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ मौत की सजा देने के फैसले का बचाव किया है और 14 दोषियों की मौत की सजा टालने की संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय यूनियन की अपील खारिज कर दी है। इन दोषियों में नाइजीरिया, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के नागरिक भी शामिल हैं। (अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ)
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