
इमरान खान (फाइल फोटो)
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खुले में मतदान करने के लिए इमरान खान ने चुनाव आयोग से माफी मांगी
माफी के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस वापस ले लिया
अब उनका प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त रजा की अध्यक्षता में हुई चार सदस्यीय पीठ की सुनवाई के दौरान इमरान खान ने लिखित माफी तथा हलफनामा दायर किया. आयोग ने खान से इस सबंध में लिखित में माफी मांगने को कहा था. आयोग ने कल इमरान खान के वकील बाबर ऐवान द्वारा दाखिल जवाब को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था. बाबर ऐवान ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने जानबूझकर अपने मतपत्र पर सार्वजनिक रूप से मोहर नहीं लगायी थी. ऐवान ने साथ ही कहा था कि इस विवाद को अब खत्म किया जाए. उन्होंने आयोग से अपील की थी कि वह इमरान खान को एनए-53 इस्लामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित करें. डॉन न्यूज ने खबर दी कि खान ने लिखित जवाब में कहा कि वह ईसीपी का सम्मान करते हैं, साथ ही चुनाव नियमों का आदर करते हैं. उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को वह भीड़भाड़ वाले मतदान केंद्र में बिना किसी सहयोगी के वोट डालने पहुंचे थे.
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खबर में बताया गया कि खान ने ईसीपी से कहा, ‘‘मैंने जब वहां मौजूद कर्मियों से पूछा कि मतपत्र पर कहां निशान लगाना है तो उन्होंने मुझे टेबल पर मतपत्र रखने और स्टांप लगाने के लिए कहा गया.’’ उन्होंने कहा कि जब वह वोट डाल रहे थे तो मीडिया ने बिना उनकी सहमति के फुटेज रिकॉर्ड कर लिया और उनकी मंशा कानून का उल्लंघन करने की नहीं थी. गौरतलब है कि एनए-53 इस्लामाबाद संसदीय क्षेत्र में सार्वजनिक तौर पर मतपत्र पर स्टांपिंग करते हुए पाए जाने के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने इसका स्वत: संज्ञान लिया था. इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने खान के खिलाफ मामले की सुनवाई की.
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जवाब के मुताबिक, इमरान के मतपत्र के फोटो उनकी अनुमति के बगैर लिए गए. गोपनयीता बरतने के लिए वोट डालने वाले स्थान के आसपास लगाए गए पर्दे मतदान केंद्र के अंदर भीड़ के कारण गिर गए थे. इमरान (65) ने एनए-53 इस्लामाबाद संसदीय सीट से पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता शाहिद खाकान अब्बासी को 48,577 मतों से पराजित किया था.
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