इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के कानून मंत्री फारूक नाइक ने कहा है कि स्विटजरलैंड के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत देश के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नहीं खोल सकते।
टीवी चैनलों ने नाइक के हवाले से कहा कि स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने इस सप्ताह पाकिस्तान सरकार को भेजे एक पत्र में अपनी स्थिति बताई है। पाकिस्तानी सूचना मंत्री एवं जरदारी के नजदीकी सहयोगी कमर जमान कैरा ने कहा कि स्विटजरलैंड के अधिकारियों के इस निर्णय ने पाकिस्तान सरकार की ओर से अपनाए गए रुख का समर्थन किया है।
पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में गत वर्ष नवम्बर में स्विटजरलैंड के अधिकारियों को पत्र भेजकर भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने का आग्रह किया था। हालांकि पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि मामलों को इस शर्त के साथ खोला जा सकता है कि राष्ट्रपति को संविधान और पाकिस्तानी एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत छूट प्राप्त है।
भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर स्विटजरलैंड के अधिकारियों से संपर्क करने को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच गतिरोध की कीमत पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को गत वर्ष अपना पद गंवाकर चुकानी पड़ी थी।
टीवी चैनलों ने नाइक के हवाले से कहा कि स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने इस सप्ताह पाकिस्तान सरकार को भेजे एक पत्र में अपनी स्थिति बताई है। पाकिस्तानी सूचना मंत्री एवं जरदारी के नजदीकी सहयोगी कमर जमान कैरा ने कहा कि स्विटजरलैंड के अधिकारियों के इस निर्णय ने पाकिस्तान सरकार की ओर से अपनाए गए रुख का समर्थन किया है।
पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में गत वर्ष नवम्बर में स्विटजरलैंड के अधिकारियों को पत्र भेजकर भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने का आग्रह किया था। हालांकि पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि मामलों को इस शर्त के साथ खोला जा सकता है कि राष्ट्रपति को संविधान और पाकिस्तानी एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत छूट प्राप्त है।
भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर स्विटजरलैंड के अधिकारियों से संपर्क करने को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच गतिरोध की कीमत पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को गत वर्ष अपना पद गंवाकर चुकानी पड़ी थी।
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