
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ. (फाइल फोटो)
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पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने सुनाया फैसला
कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार सभी पांच आरोपियों को किया बरी
कोर्ट ने पुलिस के दो अधिकारियों को सुनाई 17-17 साल की सजा
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सुनवाई के बाद फैसला रख लिया था सुरक्षित
एटीसी ने 2008 में ऐतजाज शाह, शेर जमान, अब्दुल राशिद, रफाकत हुसैन और हसनैन गुल को हत्या, हत्या की आपराधिक साजिश रचने, अपराधियों को उकसाने, अवैध विस्फोटक सामग्री के प्रयोग और 27 दिसंबर, 2007 को आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया था, जब पूर्व प्रधानमंत्री समेत 22 लोग रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर एक गोलीबारी और बम धमाके में मारे गए थे. उस समय भुट्टो एक चुनाव रैली से लौट रही थीं. मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद एटीसी रावलपिंडी के न्यायाधीश मोहम्मद असगर खान ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो गुरुवार को सुनाया गया.
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