मिस्र के पूर्व इस्लामिक राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की फाइल फोटो
काहिरा:
मिस्र की एक सैन्य अदालत ने पूर्व इस्लामिक राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के 296 समर्थकों को हिंसा भड़काने के आरोप में एक साल से लेकर 25 साल तक की कैद की सजा सुनाई है.
मुर्सी समर्थकों को यह सजा राजधानी काहिरा के पूर्वोत्तर में स्थित इस्लामिया प्रांत की एक अदालत में सुनाई गई.
सरकारी समाचार वेबसाइट 'अल अहराम' की रिपोर्ट के अनुसार, मुर्सी के प्रतिबंधित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख मोहम्मद बादी और तीन अन्य को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है.
मुर्सी को एक साल के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके मद्देनजर जुलाई 2013 में सेना ने उन्हें पद से हटा दिया था. बाद में उनके संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड को काली सूची में डाल दिया गया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
मुर्सी समर्थकों को यह सजा राजधानी काहिरा के पूर्वोत्तर में स्थित इस्लामिया प्रांत की एक अदालत में सुनाई गई.
सरकारी समाचार वेबसाइट 'अल अहराम' की रिपोर्ट के अनुसार, मुर्सी के प्रतिबंधित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख मोहम्मद बादी और तीन अन्य को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है.
मुर्सी को एक साल के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके मद्देनजर जुलाई 2013 में सेना ने उन्हें पद से हटा दिया था. बाद में उनके संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड को काली सूची में डाल दिया गया.
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