पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी. (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले को शनिवार को रद्द कर दिया. इसमें उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का अरोप था. जरदारी के वकील फारूक एच नाइक द्वारा उन्हें बरी करने के अनुरोध को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के न्यायमूर्ति खालिद मोहम्मद रांझा ने स्वीकार कर लिया. यह मामला 1999 का था.
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जरदारी की बेटी ने खुशी जाहिर की
अदालत के फैसले के बाद जरदारी की बेटी बख्तावर ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, जब इमरान खान और नवाज शरीफ एनएबी से छिपते फिर रहे हैं, मेरे पिता का आखिरी लंबित मामला रद्’ हो गया.
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जरदारी की बेटी ने खुशी जाहिर की
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