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इस मकान के मौजूदा मालिक के साथ चल रहा लंबा कानूनी झगड़ा खत्म हो गया.
ऑस्ट्रियाई सांसदों ने बहुमत से नए कानून को मंजूरी दी.
गेरलिंडे पॉमर को कानून के तहत मुआवजा दिया जाएगा.
सांसदों ने बहुमत से नए कानून को मंजूरी दी. उत्तरी शहर ब्राउनाउ एम इन में स्थित इस पुराने जीर्ण मकान को नव-नाजी संकेत स्थल बनने से रोकने के लिए सरकार इस वर्ष यह कानून लेकर आई.
ऑस्ट्रियाई सरकार को 1972 से यह मकान किराए पर देने वाले स्थानीय निवासी गेरलिंडे पॉमर को कानून के तहत मुआवजा दिया जाएगा.
हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नंबर 15 साल्जबर्गर वोरस्ताद्त स्ट्रीट पर कोने में स्थित इस मकान का भविष्य क्या होगा.
गृहमंत्री वोल्फगैंग सोबोत्का ने अक्तूबर में कहा था कि इसे 'गिरा' दिया जाएगा और परमार्थ कार्यों के लिए यहां नई इमारत बनाई जाएगी. उन्होंने कहा था कि यह फैसला विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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