
प्रतीकात्मक तस्वीर...
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान में हत्या के दोषी लकवाग्रस्त बुजुर्ग को फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसकी दया की अपील ठुकरा दी है.
खान इकबाल को एक अगस्त, 1996 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में निचली अदालत ने उसे दोषी करार दिया था और मौत की सजा सुनाई थी. फिलहाल उसकी उम्र 80 और 90 साल के बीच है.
समाचार पत्र 'डॉन' के अनुसार, इकबाल रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में बंद है, जहां उसको फांसी के तख्त पर चढ़ाया जाएगा.
उन्होंने कहा, 'सत्र अदालत की ओर से मौत का वारंट जारी किए जाने के बाद जेल प्रशासन ने इकबाल के परिवार से कहा है कि वह दोषी से शुक्रवार को जेल में मिल सकते हैं'.
दोषी के पिता बिलाल खान ने बताया कि जेल में रहने के दौरान उसके पिता लकवाग्रस्त हो गए तथा वह उस व्यक्ति के परिवार के साथ सुलह की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हत्या उसके पिता ने की थी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
खान इकबाल को एक अगस्त, 1996 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में निचली अदालत ने उसे दोषी करार दिया था और मौत की सजा सुनाई थी. फिलहाल उसकी उम्र 80 और 90 साल के बीच है.
समाचार पत्र 'डॉन' के अनुसार, इकबाल रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में बंद है, जहां उसको फांसी के तख्त पर चढ़ाया जाएगा.
उन्होंने कहा, 'सत्र अदालत की ओर से मौत का वारंट जारी किए जाने के बाद जेल प्रशासन ने इकबाल के परिवार से कहा है कि वह दोषी से शुक्रवार को जेल में मिल सकते हैं'.
दोषी के पिता बिलाल खान ने बताया कि जेल में रहने के दौरान उसके पिता लकवाग्रस्त हो गए तथा वह उस व्यक्ति के परिवार के साथ सुलह की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हत्या उसके पिता ने की थी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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