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This Article is From Mar 25, 2019

आय से अधिक संपत्ति का मामला : बढ़ सकती हैं मुलायम-अखिलेश की मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने CBI से 2 हफ्ते में मांगा जवाब

मामले के मूल याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया CBI ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है जबकि मार्च 2007 में शुरुआती सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था.

आय से अधिक संपत्ति का मामला : बढ़ सकती हैं मुलायम-अखिलेश की मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने CBI से 2 हफ्ते में मांगा जवाब
फाइल फोटो
नई दिल्ली:

आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव  और प्रतीक यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट मांगी है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि 2007 में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि पहली नजर में केस बनता है इसलिए नियमित केस दर्ज कर जांच होनी चाहिए. अब कोर्ट ये जानना चाहता है कि इस केस में क्या हुआ? केस दर्ज हुआ या नहीं. वहीं मुलायम के वकील ने चुनाव के वक्त ऐसी याचिका का विरोध किया और कहा कि कल सब अखबारों में ये खबर होगी.  लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि वक्त से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या हुआ हमें ये जानना है. सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव, प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है.  चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की नई याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आय से अधिक संपत्ति मामले की रिपोर्ट पेश करे. 

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चतुर्वेदी ने साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की थी वह मुलायम सिंह यादव, अखिलेश, उनकी पत्नी डिंपल यादव और मुलायम के एक अन्य बेटे प्रतीक यादव के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग कर कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करे. सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्च 2007 के अपने फैसले में सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह आरोपों की जांच करे और यह पता लगाए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की आय से अधिक संपत्ति के संदर्भ में लगाए गए आरोप 'सही है या नहीं. 

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मामले के मूल याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया CBI ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है जबकि मार्च 2007 में शुरुआती सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था. साल 2012 में इस मामले में मुलायम, अखिलेश और प्रतीक यादव की पुनर्विचार याचिका भी कोर्ट खारिज कर चुका है. हालांकि कोर्ट ने डिंपल यादव की अर्जी को मंजूर कर उनके खिलाफ जांच को बंद कर दिया था.  याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट CBI से मामले पर रिपोर्ट तलब करे या निचली अदालत में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दे. उनका कहना है कि इस मामले को 11 साल बीत चुके हैं और जांच के बारे में कुछ पता नहीं है.  

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