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कानपुर में अवैध कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट से खारिज हुई थी याचिका, जानें पूरा मामला

कानपुर के बरी गांव में सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई हुई है. शनिवार सुबह से ही यहां अतिक्रमण वाली जगह पर बुलडोजर चलाया गया है.

कानपुर में अवैध कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट से खारिज हुई थी याचिका,  जानें पूरा मामला
कानपुर में बुलडोजर एक्शन
  • कानपुर के बरी गांव में सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर बुलडोजर एक्शन हुआ है.
  • हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है.
  • शनिवार सुबह-सुबह KDA की टीम पहुंची और यहां कार्रवाई शुरू की है. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा.
कानपुर:

कानपुर में अवैध कब्रिस्तान को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है. जिसके बाद प्रशासन ने यहां अतिक्रमण वाली जगह पर बुलडोजर एक्शन लिया है. कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की टीम ने यहां से अवैध कब्जा हटाया है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. KDA की टीम सुबह-सुबह बुलडोजर लेकर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी. यहां बनी पूरी बाउंड्री वॉल और उसके भीतर किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के बाद प्राधिकरण ने जमीन को कब्जे से मुक्त कराने का दावा किया गया है. 

कानपुर के बरी गांव का मामला 

मामला बरी गांव का है. यहां की आराजी संख्या 314 से जुड़ी करीब 500 वर्गमीटर सरकारी जमीन का है. KDA के मुताबिक इस जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर उसके भीतर कमरों का निर्माण कराया गया था. जमीन और निर्माण को लेकर मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के प्रबंधक को प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम का दस्ता पुलिस बल के साथ सुबह मौके पर पहुंचा. इसके बाद कथित अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई. बुलडोजर ने देखते ही देखते बाउंड्री वॉल को गिराना शुरू किया और मौके पर बने निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस, पीएसी और महिला पुलिस बल की तैनाती रही. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ACP स्तर के अधिकारी की मौजूदगी का भी इंतजाम किया गया था.

कानपुर विकास प्राधिकरण की नोटिस के बाद एक्शन 

KDA के जोन-3 स्थित भूमि बैंक अनुभाग की ओर से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 26(क)(4) के तहत नोटिस जारी किया गया था. संबंधित पक्ष से जमीन और निर्माण को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था. प्राधिकरण की ओर से कहा गया था कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो कथित अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है. इसके बाद अब KDA ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. KDA के मुताबिक कार्रवाई का उद्देश्य प्राधिकरण की स्वामित्व वाली सरकारी जमीन को कथित अतिक्रमण से मुक्त कराना था. कार्रवाई के बाद मौके से बाउंड्री वॉल और कब्जे से जुड़े निर्माण को हटा दिया गया है.

इस मामले में KDA की तरफ से पहले भी पुलिस सहयोग मांगा गया था. 14 अगस्त 2026 को KDA सचिव की ओर से अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कानपुर नगर को पत्र भेजकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल, PAC और महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था. फिलहाल KDA की कार्रवाई के बाद मौके पर पूरा कथित अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया है. हालांकि जमीन और निर्माण को लेकर संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट होगी. 

हाईकोर्ट से याचिका हुई थी खारिज 

सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है. जहां करीब 2500 से 3000 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई है. मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक सुनवाई का पूरा अवसर देने और नियमानुसार ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बाद ही कार्रवाई की गई. इस संबंध में हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एक्शन लिया गया है. संबंधित पक्ष ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, जहां से उनकी रिट याचिका खारिज कर दी गई थी. जबकि स्वेच्छा से भी अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया था. प्रशासन की तरफ से महीनों तक मौखिक व लिखित अनुरोध के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तब बलपूर्वक कार्रवाई की गई. 

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